दिल्ली HC ने रेस्टोरेंट्स पर 'नो सर्विस चार्ज ऑर्डर' पर लगाई रोक, CCPA ने किया था लागू
दिल्ली HC ने रेस्टोरेंट्स पर 'नो सर्विस चार्ज ऑर्डर' पर लगाई रोक
नई दिल्ली, 20 जुलाई: सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) ने कुछ दिन पहले रेस्त्रां को बिल में सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ने से रोक दिया गया था। इस आदेश को चुनौती देते हुए एक NRAI ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली कोर्ट ने रेस्टोरेंट्स पर 'नो सर्विस चार्ज ऑर्डर पर रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई कोर्ट 25 नवंबर को करेगी। इससे साफ है कि रेस्तरां, होटल तब तक अनने आप से बिलों पर सर्विस चार्ज लेना जारी रख सकते हैं।
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4 जुलाई को सीसीपीए ने दिया था ये आदेश
NRAI द्वारा दायर याचिका में CCPA के 4 जुलाई के दिशानिर्देशों को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को CCPA के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें रेस्त्रां को बिल में सर्विस चार्ज अपने आप जोड़ने से रोका गया था। दिशानिर्देशों में यह भी बताया गया है कि नियम के उल्लंघन के मामले में कस्टमर कैसे और क्या कदम उठा सकते हैं।
याचिकाकर्ताओं ने दी थी ये दलील
CCPA के उन दिशानिर्देशों को रद्द करने की मांग करते हुए याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि यह मनमाना, अस्थिर आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि यह तथ्यों और परिस्थितियों की सराहना के बिना जारी किया गया था। उनकी याचिका में ये भी दलील दी गई कि इस इंटस्ट्री में सर्विस चार्ज लगाना 80 से अधिक वर्षों से एक स्थायी प्रथा है, जो इस तथ्य से स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1964 में इस अवधारणा पर ध्यान दिया था।
कोर्ट ने कहा सर्विस चार्ज की वसूली प्रमुखता से करनी चाहिए
न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने इस केस की सुनवाई करते हुए कहा सभी होटलों को मेनू और अन्य स्थानों पर सर्विस चार्ज की वसूली प्रमुखता से करनी चाहिए। कोर्ट ने नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के काउंसल की एक दलील भी दर्ज की जिसमें कहा गया था कि वे टेकअवे आइटम पर यह चार्ज नहीं लगाएंगे।
रेस्तरां में ना जाएं... यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते
सीसीपीए के वकील ने अदालत से कहा कि कस्मर्स को सेवा शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, इस पर कोर्ट ने कहा कि यह पसंद का मामला है, उन्होंने कहा ऐसे में रेस्तरां में ना जाएं... यदि आप भुगतान नहीं करना चाहते हैं।












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