दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश- बिना इजाजत ना हो अमिताभ बच्चन की आवाज और फोटो का इस्तेमाल
बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन के नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल कई जगहों पर बिना उनकी इजाजत किया जा रहा था। इसमें कुछ मामले तो फ्रॉड से जुड़े थे। ऐसे में एक्टर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिस पर शुक्रवार को आदेश आ गया। कोर्ट ने साफ कहा कि बिना इजाजत अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और फोटो का इस्तेमाल नहीं किया जाए।
Recommended Video

हाईकोर्ट ने एक सेलिब्रिटी के रूप में एक्टर के प्रचार अधिकार को मान्यता दी। कोर्ट ने कहा कि नियमों का उल्लंघन किया जा रहा, अगर अमिताभ बच्चन को उनके नाम-फोटो के इस्तेमाल के मामले में सुरक्षा नहीं प्रदान की गई, तो उनको काफी ज्यादा नुकसान होगा। हाईकोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री और अन्य अथॉरिटीज को भी फ्लैग्ड कंटेंट को तुरंत हटाने का आदेश दिया।
अमिताभ के पक्ष ने दी ये दलील
एक्टर का केस वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे लड़ रहे हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि काफी वक्त से नियमों का घोर उल्लंघन हो रहा, ऐसे में उन्हें कोर्ट आना पड़ा। वहीं बहुत से ठग अमिताभ बच्चन की फोटो का इस्तेमाल फर्जी लकी ड्रॉ के लिए कर रहे। इसके साथ ही वो केबीसी का लोगो इस्तेमाल करते हैं। उसको भी साल्वे ने कोर्ट को दिखाया। साल्वे ने कहा कि कई बार आम लोगों को फर्जी कॉल्स जा रहीं, जिसमें अमिताभ बच्चन के वीडियो को दिखाया जाता है। उनके नाम से ठगी हो रही, ऐसे में कोर्ट सरकार को ऐसे लोगों पर कार्रवाई का निर्देश दे। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अमिताभ बच्चन के पक्ष में फैसला लिया।
सोशल मीडिया पर भी कई जगह एक्टर की फोटो
फ्रॉड के अलावा कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, जो बिना इजाजत एक्टर की आवाज और फोटो का इस्तेमाल कर रहीं। साल्वे ने कोर्ट को बताया कि उनके क्लाइंट के पर्सनैलिटी राइट्स खराब किए जा रहे हैं।












Click it and Unblock the Notifications