दिल्ली हाईकोर्ट ने दी चेतावनी, अगर नेपाल जैसा भूकंप दिल्ली में आया तो होगी लाखों की मौत

नयी दिल्ली (ब्यूरो)। नेपाल में कुछ दिनों पहले आए भयंकर भूकंप और उससे हुई मौतों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के नगर निगमों को फटकार लगाई है। कोर्ट ने नियमों का पालन किए बिना इमारतों के निर्माण के अनुमति देने के लिए यह फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि नेपाल की तरह अगर दिल्ली में भूकंप आया तो मरने वालों की संख्या लाखों में होगी। जज बदर र्दुज अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब नगर निकाय ने उससे कहा कि दिल्ली में तकरीबन 80 फीसदी इमारतों का निर्माण ढांचागत स्थिरता समेत विभिन्न नियमनों का पालन किए बिना किया गया है।

Delhi High Court pulls up municipal bodies, says Nepal-like earthquake will lead to death of lakhs

कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को नोटिस जारी किया है और एक जनहित याचिका पर 20 मई तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा है कि अगर तेज तीव्रता का भूकंप आता है तो दिल्ली की इमारतें कितनी महफूज हैं। कोर्ट ने कहा है कि 10 दिनों के अंदर नगर निकाय रिपोर्ट पेश करे। आपको बता दें कि दिल्ली में इमारतों की ढांचागत सुरक्षा के संबंध में नीति को इस बात को ध्यान में रखकर लागू किया जा रहा है कि दिल्ली सीस्मिक जोन चार में पड़ता है।

जोन चार को काफी नुकासान होने का खतरा वाला क्षेत्र माना जाता है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी के करोल बाग जैसे इलाकों में ज्यादातर इमारतों का निर्माण मानदंडों का उल्लंघन करके किया गया है। उसने कहा कि जहां नियमन सिर्फ तीन मंजिला इमारत का प्रावधान करते हैं वहीं करोल बाग में आम तौर पर छह मंजिला इमारते हैं।

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