HC ने केंद्र से पूछा: राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर आपका क्या रुख है?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र से भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर अपना रुख बताने को कहा, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता पर फैसला करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश देने की मांग की गई है।
कोर्ट ने सुनवाई 13 जनवरी, 2025 के लिए निर्धारित की है। स्वामी की याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी ने यूनाइटेड किंगडम में एक कंपनी से संबंधित दस्तावेजों में स्वेच्छा से अपनी ब्रिटिश राष्ट्रीयता का खुलासा किया है।

शुक्रवार को कार्यवाही के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एस शिशिर ने स्वामी का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने तर्क दिया कि गांधी की नागरिकता की स्थिति उनके कथित ब्रिटिश राष्ट्रीयता के खुलासे के कारण संदिग्ध है।
स्वामी की याचिका पर विचार करते हुए पीठ ने कहा, "हम इस पर गौर करेंगे।" स्वामी की याचिका में तर्क दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 और नागरिकता अधिनियम की धारा 9 के तहत गांधी को भारतीय नागरिक नहीं माना जाना चाहिए।
स्वामी की याचिका में 6 अप्रैल, 2019 के एक पत्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें दावा किया गया है कि गांधी ने ब्रिटिश पासपोर्ट रखने की बात स्वीकार की है। यह पत्र गांधी की भारतीय नागरिकता की स्थिति के खिलाफ स्वामी के तर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।












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