दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- फिर से खोले जाएं सिख दंगों के ये 5 मामले
दिल्ली हाईकोर्ट जब इन मामलों के कागजातों की जांच कर रही थी, तो उन्हें यह पता चला कि इनमें आरोपियों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई, साथ ही जल्दीबाजी में मामला रफा-दफा किया गया।
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिख दंगो के 5 मामले फिर से शुरु करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि यह वो पांच मामले हैं जो सबूतों के अभाव में साल 1986 में बंद कर दिए गए थे।
जस्टिस गीता मित्तल और अनु मलहोत्रा की बेंच ने ने सभी आरोपियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जिसमें पूछा गया हैकि क्यों ना उनके खिलाफ यह मामला शुरू किया जाए?

190 से ज्यादा मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए अदालत ने भारत सरकार से 25 अप्रैल को सारे रिकॉर्ड प्रस्तुत करने को कहा है। दिल्ली पुलिस को भी अदालत ने निर्देशित किया है कि वो इस मामले को 20 सारे रिकॉर्ड्स पेश करें। पीठ ने पूर्व वकील बलवान खोकर, पूर्व विधायक महेन्द्र यादव और वेद प्रकाश को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1 नवबंर 1984 को सिख दंगे भड़के थे।












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