दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा- राजधानी में नाइट कर्फ्यू लगाने का यही सही समय

नई दिल्ली। आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बृहस्पतिवार को बताया कि वह कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में रात में कर्फ्यू लगाने के संबंध में तीन से चार दिन में फैसला कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन अब कोर्ट ने सरकार के जवाब पर कहा कि, जो भी सोचना है उसे बिना समय गंवाए सोच समझ कर एक फैसला ले लेना चाहिए। नाइट कर्फ्यू लगाने का यही सही समय है।

Delhi HC says asks Govt to take decision on this aspect & implement it without losing further time

दिल्‍ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाने के बारे में विचार करने का यही सही समय है। यह रात्रि कर्फ्यू पूरी दिल्‍ली में लगाना है या दिल्‍ली के कुछ हिस्‍से में लगाना बेहतर रहेगा। हालांकि जो भी जरूरी कदम उठाना है उठाया जाए और कोरोना वायरस पर नियंत्रण किया जाए। इसके अलावा दिल्‍ली हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी सोचना है उसे बिना समय गंवाए सोच समझ कर एक फैसला ले लेना चाहिए।

इससे पहले अदालत ने सवाल किया था कि क्या दिल्ली सरकार रात में कर्फ्यू लागू करेगी। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा, हम रात्रि कर्फ्यू लगाने के बारे में सक्रियता से विचार कर रहे हैं। इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। अदालत ने पूछा कि यह फैसला कितनी जल्दी लिया जाएगा। उसने कहा, सक्रियता से विचार कर रहे हैं? क्या आप उतनी सक्रियता से विचार कर रहे हैं, जितना कोविड-19 सक्रिय है?

केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान कहा कि उसके ताजा दिशानिर्देशानुसार राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश स्थिति के आकलन के बाद स्थानीय प्रतिबंध लागू कर सकते हैं, जिनमें रात में कर्फ्यू लागू करना शामिल है। केंद्र सरकार के स्थायी वकील अनुराग अहलूवालिया ने कहा कि हालांकि निरुद्ध क्षेत्रों के बाहर लॉकडाउन लगाने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को केंद्र की अनुमति लेनी होगी।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+