दिल्ली HC से नीरव मोदी भगोड़ा करार, वकील ने कहा, मुझे नहीं पता वह कहां हैं?

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को पीएनबी बैंक में 13 हजार करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी की कंपनी फायरस्टार डायमंड से मोदी को देश वापस बुलाने को कहा है। यहीं कोर्ट ने नीरव मोदी को भगोड़ा भी करार दिया है। जस्टिस एस मुरलीधर और जस्टिस आईएस मेहता की पीठ ने यह आदेश पारित किया। इससे पहले कंपनी के वकील ने कहा कि उसे इस तकनीकी आधार पर राहत से वंचित नहीं किया जाना चाहिए कि फायरस्टार इंटरनेशनल ने अपनी अनुषंगी फायरस्टार डायमंड को याचिकाएं दायर करने को अधिकृत किया है।

नीरव के वकील ने कहा- उसे नहीं पता वह कहां हैं?

नीरव के वकील ने कहा- उसे नहीं पता वह कहां हैं?

इस पर पीठ ने कहा कि 'यदि हम तकनीकी पहलू पर जोर नहीं देते हैं, तो मोदी को वापस देश आने के लिए कहा जाए। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार हम एक भगोड़े से निपट रहे हैं। इस पर नीरव मोदी का केस देख रहे वकील विजय अग्रवाल ने कोर्ट से कहा कि, उन्हें नहीं पता कि नीरव मोदी कहां हैं। मैं सिर्फ कंपनी का केस देख रहा हूं। पीठ ने कहा कि ईडी की इस दलील में दम है कि नीरव मोदी यहां एजेंसियों के समक्ष पेश नहीं हो रहा है ऐसे में उसकी कंपनियों को विवेकाधीन राहत नहीं दी जा सकती।

3 मई को अदालत में फिर सुनवाई

3 मई को अदालत में फिर सुनवाई

ईडी ने पीएनबी के 13,000 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले में कंपनी की संपत्तियों पर छापेमारी और जब्ती की कार्रवाई की है। ईडी की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी और केंद्र सरकार के स्थायी वकील अमित महाजन ने कहा कि दोनों कंपनियों को कोई राहत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि मोदी न्याय से भगोड़ा है। वह एजेंसी के जांच में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। अदालत ने इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख 3 मई तय की है।

सीबीआई ने बहरीन और बेल्जियम में बैंकों से की पूछताछ

सीबीआई ने बहरीन और बेल्जियम में बैंकों से की पूछताछ

इसी बीच पीएनबी घोटले में सीबीआई ने केनरा बैंक की बहरीन शाखा के 2 अधिकारियों और बैंक ऑफ इंडिया की बेल्जियम शाखा के एक अधिकारी से पूछताछ की है। आपको बता दें कि पीएनबी स्कैम में कई भारतीय बैकों की विदेशी शाखाओं को भी जांच एजेंसियां खंगाल रही हैं।

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