मेट्रो में यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का हो सख्ती से पालन: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो टेेन में यात्रियों के बीच सोशल डिस्टेंसिग के नियमों का सख्ती से पालन करने का दिया निर्देश
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) को निर्देश दिया है कि मेट्रो रेल को चलाने अनुमति देने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाने का निर्देश दिया हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा हैं कि मेट्रों के यात्री डब्बों की पहले की तरह पैक न करें ऐसा करना वर्तमान में खतरनाक हो सकता है। इसलिए COVID19 महामारी को देखते हुए स्टेशन और मेट्रों ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए।

बता दें लॉकडाउन 4 में दिल्ली मेट्रो ट्रेन में ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किया गया । जिसका अगर आप पालन नहीं करते हैं तो मेट्रों में यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने इस दौरान ट्रेवल करने वाले यात्रियों के लिए प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, जिनका पालन न करने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। साथ ही मेट्रो में सभी यात्रियों के लिए अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को रखना जरूरी होगा। केंद्र ने देश भर के मेट्रो ऑपरेटरों को लिखा है कि प्रतिबंध हटा दिए जाने के बाद केवल "सुरक्षित यात्रियों" को स्टेशनों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए क्यूआर कोड-आधारित टिकटों को आरोग्य सेतु ऐप के साथ जोड़ा जाए। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा साझा किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो ऑपरेटरों को सभी यात्रियों के लिए "अनिवार्य" ऐप बनाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। वहीं सभी स्टेशन / ट्रेनों में प्रवेश के दौरान और पूरी यात्रा के दौरान सभी यात्रियों के लिए फेस मास्क / कवर पहनना अनिवार्य किया गया। मेट्रो में सभी यात्री एक-एक सीट छोड़कर छोड़कर बैठने की आदेश दिया गया था। लोगों की स्क्रीनिंग सही तरीके से हो सके इसलिए मेट्रो स्टेशन के केवल 1-2 गेट ही खोले जाने की बात कहीं गई थी।












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