दिल्ली सरकार की सुप्रीम कोर्ट से गुहार, LG को और अधिकार देने वाले बिल के खिलाफ याचिका पर जल्द हो सुनवाई
नई दिल्ली, 13 सितंबर। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि एलजी को नए बिल में दिए जाने वाले अधिक अधिकार को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई की जाए। दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (अमेंडमेंट) बिल 2021 जिसमे एलजी को चुनी हुई सरकार से अधिक अधिकार दिए गए हैं को चुनौती दी है। इस बिल के खिलाफ दिल्ली सरकार ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अब सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि इसपर जल्द सुनवाई की जाए। दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस मामले की जल्द सुनवाई की अपील की है।

दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एनवी रमण, सूर्यकांत और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि हम इसे जल्द ही सूचिबद्ध करेंगे। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह कानून सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले का विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में राज्यपाल को अधिक शक्ति दने से शासन करना मुश्किल हो गया है। लिहाजा अपील है कि आम आदमी पा्टी की सरकार की याचिका को सूचिबद्ध किया जाए और इस मामले की जल्द सुनवाई की जाए। कोर्ट पहले ही 19 अगस्त को इस मामले की रजिस्ट्री की अनुमति दे चुका है।
गौर करने वाली बात है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम 2021 को 22 मार्च को लोकसभा में पास पास किया गया था उसके बाद इसे 24 मार्च को राज्यसभा में पारित किया गया था। दिल्ली सरकार की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमे आरोप लगाया गया है कि चुनी हुई सरकार की बजाए उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां दी गई हैं।












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