दिल्ली सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के लिए स्कूलों को जारी की नई गाइडलाइंस
नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने छात्रों की सुरक्षा के मद्देनजर स्कूलों को नई गाइडलाइंस जारी की हैं, इसमें सरकार का खास फोकस उन विद्यार्थियों पर है जो निजी वैन से स्कूल आते-जाते हैं। इसी महीने की शुरूआत में सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिए थे कि वो उन सभी छात्रों के माता-पिता को समझाएं जो अपने बच्चों को प्राइवेट वैन से स्कूल भेजते हैं। सरकार की ओर से कहा गया कि इस तरह के वाहन गैरकानूनी तरीके से चल रहे हैं और इनसे बच्चों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

शिक्षा निदेशालय (डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन) की ओर से जारी किए गए दिशानिर्देशों में कहा गया है कि छात्राओं को लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों में शैक्षणिक या गैर-शैक्षणिक महिला स्टाफ को तैनात किया जाना चाहिए। अगर माता-पिता अपने बच्चों को निजी वाहनों से भेजते हैं तो उन्हें कैब ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन और बैकग्राउंड की जानकारी स्कूल को देनी होगी।
गाइडलाइंस के मुताबिक प्राइवेट वाहनों से आने-जाने वाले छात्र-छात्राओं का अलग रजिस्टर स्कूल को बनाना होगा। इसके साथ-साथ ऐसे छात्रों के माता-पिता से स्कूल के प्रधानाचार्य को हर 6 महीने पर मीटिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। इस मीटिंग में बच्चों की सुरक्षा पर चर्चा की बात कही गई है। स्कूलों से बच्चों को किसी दौरे या यात्रा पर ले जाने के लिए माता-पिता या अभिभावक से पूर्व लिखित अनुमति लेने कहा गया है।












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