मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की पत्नी को कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत
दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को आज जमानत दे दी।
नई दिल्ली, 06 अगस्त : दिल्ली की एक अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की पत्नी पूनम जैन को आज जमानत दे दी। कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए कहा कि जांच के दौरान उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था।
इस बीच, दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी अपनी अंतरिम जमानत याचिका वापस ले ली। उन्होंने पहले चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। उनके वकील ने कहा कि उन्हें आज अस्पताल से छुट्टी मिल रही है और वे अंतरिम जमानत के लिए आवेदन वापस लेना चाहते हैं।
आरोप पत्र दाखिल
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के स्वास्थ मंत्री सत्येंद्र जैन और अन्य के खिलाफ बुधवार को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किए। इस मामले में सत्येंद्र जैन और अन्य दो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल द्वारा आज मामले की सुनवाई करने की संभावना है।
जानें पूरा मामला
प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र में शकूर बस्ती विधायक के अलावा 5 अन्य आरोपितों और 4 कंपनियों के नाम हैं। इस मामले में उसके कारोबारी सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन को भी गिरफ्तार किया गया है।
4.63 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग
चार्जशीट में पता चला है कि, उक्त 4 कंपनियां शेल कंपनियां हैं। जिन्होंने कारोबार नहीं किया। बल्कि केवल पैसे की हेराफेरी के लिए उनका इस्तेमाल किया गया। सूत्रों ने बताया कि 2011-12 और 2015-16 में क्रमश: 11.78 करोड़ रुपये और 4.63 करोड़ रुपये की लॉन्ड्रिंग हुई। जबकि दिल्ली के मंत्री ने दावा किया कि उन्होंने 2013 में सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करते ही इन कंपनियों के निदेशक का पद छोड़ दिया था।
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