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टेरर फंडिंग: अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को झटका, कोर्ट ने नहीं दी जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग के 10 साल पुराने केस में शब्बीर शाह आरोपी हैं। कई बार वारंट जारी होने के बाद भी जब शब्बीर शाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे तो पटियाला कोर्ट शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।

By Vikashraj Tiwari
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नई दिल्ली। पाकिस्तान से कश्मीर में हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने और घाटी में आतंक को बढ़ावा देने के आरोपी अलगाववादी नेता शब्बीर शाह को कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली की पाटियाला हाउस कोर्ट ने शब्बीर शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पिछले 25 जुलाई को शब्बीर शाह को गिरफ्तार किया गया था जिसके के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने कई दिनों तक शब्बीर शाह से पूछताछ की थी।

 टेरर फंडिंग: शब्बीर शाह को झटका, कोर्ट ने नही दी जमानत

अलगाववादी नेता शब्बीर शाह के करीबी असलम वानी को भी प्रवर्तन निदेशालय ने श्रीनगर से पिछले दिनों गिरफ्तार किया था। शाह और वानी दोनों मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपराधिक मामले का सामना कर रहे हैं। ईडी ने शब्बीर शाह और हवाला डीलर मोहम्मद असलम वानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के तहत क्रिमिनल केस दायर किया था। श्रीनगर से पकड़े गए वानी ने दावा किया था कि उसने पिछले साल के दौरान शाह और उसके परिजनों को कई किस्तों में 2.25 करोड़ रुपये दिए थे।

मनी लॉन्ड्रिंग के 10 साल पुराने केस में शब्बीर शाह आरोपी हैं। कई बार वारंट जारी होने के बाद भी जब शब्बीर शाह कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे तो पटियाला कोर्ट शाह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। जिसके बाद ईडी ने कश्मीर से शब्बीर शाह को गिरफ्तार कर लिया था।

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English summary
Delhi court denies bail to Kashmiri separatist leader Shabir Shah
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