CDS नियुक्ति के लिए नियमों में संशोधन, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
नई दिल्ली, 7 जून: रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) की नियुक्ति से जुड़े तीनों रक्षा बलों के नियमों में संशोधन के लिए गजट अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधन के बाद सरकार सीडीएस की नियुक्ति के लिए उन अधिकारियों के नाम पर विचार कर सकती है जो लेफ्टिनेंट जनरल के समकक्ष या सामान्य समकक्ष के रूप में सेवा कर रहे हैं। इसके अलावा उन अफसरों के नामों परभी विचार किया जा सकता है जो लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं लेकिन नियुक्ति की तारीख तक 62 साल से कम उम्र के हैं।
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केंद्र सरकार ने आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सर्विस एक्ट में बदलाव किया है और इसका नोटिफिकेशन भी आज जारी कर दिया गया है। केंद्र सरकार अब लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल रैंक से रिटायर्ड ऑफिसर को भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बना सकती है। हालांकि सीडीएस की नियुक्ति को लेकर 62 साल की उम्र होने से आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड चीफ सीडीएस बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं। आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल, एयरफोर्स में एयर मार्शल और नेवी में वाइस एडमिरल 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। ये अफसर सीडीएस बनने की दौड़ में शामिल रहेंगे।

काफी समय से खाली है पद
पिछले साल दिसंबर में हुए हेलिकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई थी, उनकी मौत के बाद से सीडीएस का पद खाली है। 2019 में दोबारा सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने सीडीएस की नियुक्ति की थी। सीडीएस की नियुक्ति सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के तौर पर की गई थी। सीडीएस एकीकृत रक्षा स्टाफ का प्रमुख भी है।












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