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Cyrus Mistry Accident: अनाहिता पंडोले के खिलाफ एक साल में हुए थे ओवर स्पीडिंग के 11 चालान

टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की कार जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उस वक्त अनाहिता पंडोले गाड़ी चला रहीं थीं। मामले की जांच कर रही पालघर पुलिस ने उनको लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है।

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Cyrus Mistry case

महाराष्ट्र के पालघर में हुए सड़क हादसे में टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया था। साथ ही इस हादसे के बाद भारत में सड़क सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठने लगे थे। मिस्त्री की कार जब दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, उस वक्त अनाहिता पंडोले कार ड्राइव कर रही थीं। हादसे में वह भी घायल हो गईं। जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

दुर्घटना के बाद से ही अनाहिता पंडोले के ड्राइविंग पर सवाल उठ रहे थे। वहीं, अब उनकी ड्राइविंग को लेकर एक और खुलासा हुआ है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अनाहिता पंडोले के खिलाफ 2020 से सितंबर 2022 तक ओवर-स्पीडिंग के लिए 11 चालान जारी किए गए थे। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर पुलिस अधिकारियों को यह जानकारी मामले की जांच के दौरान लगी है। क्योंकि पालघर पुलिस ही मिस्त्री के सड़क दुर्घटना मामले की जांच कर रही है।

4 सितंबर को हुई थी मौत
महाराष्ट्र के पालघर जिले में इस वर्ष 4 सितंबर को सूर्या नदी पुल की रेलिंग से मर्सडीज बेंज कार के टकरा जाने से टाटा संस के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले की मौत हो गई थी। दुर्घटना में गाड़ी चला रही डॉक्टर अनाहिता और उनके पति डेरियस गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये सभी अहमदाबाद से मुंबई लौट रहे थे।

यातायात के नियमों के कई उल्लंघनों में शामिल थीं अनाहिता
पुलिस अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान पाया गया कि अनाहिता पूर्व में यातायात संबंधी विभिन्न मानदंडों के उल्लंघन में शामिल थीं। पालघर के पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने कहा कि ऐसे कम से कम सात उदाहरण थे, जिनमें डॉ. अनाहिता गाड़ी चलाते हुए तेज रफ्तार में पाई गईं। ओवरस्पीडिंग के ये सभी मामले सीसीटीवी में कैंद हैं। पुलिस अधिकारी ने कहा कि अब ई-चालान को ही चार्जशीट का हिस्सा बनाया जाएगा।

पालघर पुलिस ने नवंबर में दर्ज किया था मामला
साइरस मिस्त्री मामले की जांच कर रही पालघर पुलिस ने नवंबर में डॉक्टर अनाहिता के खिलाफ लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज किया था। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (ए) (उतावलेपन और लापरवाही से मौत का कारण), 279 (सार्वजनिक सड़क पर तेज गति से गाड़ी चलाना) और 337 (जीवन और दूसरों की व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालकर मौत का कारण) के तहत केस दर्ज किया है।

ये भी पढ़ें- Cyrus Mistry Death: अनाहिता पंडोले की लापरवाही से कार हुई थी दुर्घटनाग्रस्त, पुलिस ने दर्ज की FIR

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English summary
Cyrus Mistry Accident case Anahita Pandole 11 challans against over speeding
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