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कोर्ट ने असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को किया तलब

कोर्ट ने असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा की मानहानि मामले में मनीष सिसोदिया को किया तलब

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नई दिल्ली, 23 अगस्त: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा द्वारा दायर मानहानि मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने तलब किया है। सीजेएम अदालत ने 29 सितंबर को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को इस मामले में तलब किया है। अगस्त के शुरुआती हफ्ते में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दायर एक आपराधिक मानहानि मामले में अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। सीएम सरमा ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप ग्रामीण की अदालत में अपना बयान दर्ज करवाया था और मामले के कई अन्य गवाहों के इस महीने के अंत में अपना बयान दर्ज करने की संभावना है।

himanta biswa sarma

असम के महाधिवक्ता देबोजीत लोन सैकिया ने इस मामले में बताया था कि, ''जून 2022 में, दिल्ली के माननीय उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए जो असम के मुख्यमंत्री हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों से व्यथित होने पर, हिमंत बिस्वा सरमा ने उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कुछ आरोप बिना किसी आधार या तथ्यात्मक शुद्धता के लगाए गए थे। मामला कुछ समय पहले दर्ज किया गया था।''

4 जून 2022 को मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सीएम हिमंत बिस्वा सरमा एक घोटाले में शामिल थे। उन्होंने कहा कि 2020 में कोविड महामारी के दौरान, जब असम के वर्तमान मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री (हिमंत बिस्वा सरमा) थे, उन्होंने जेसीबी इंडस्ट्रीज को पीपीई किट की आपूर्ति के लिए अनुबंध आवंटित किया था, जो सरमा की पत्नी रिंकी भुयान सरमा के सह-स्वामित्व में है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जेसीबी इंडस्ट्रीज को 900 रुपये की दर से पीपीई किट की आपूर्ति करने का आदेश दिया गया था, जबकि अन्य ने 600 रुपये में इसकी आपूर्ति की थी।

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English summary
court summons Manish Sisodia defamation case filed by Assam CM Himanta Biswa Sarma
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