सुप्रीम कोर्ट का फैसला भाजपा को झटका, देश के लिए खुशखबरी: सिंघवी

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के कर्नाटक में बहुमत परीक्षण के लिए भाजपा को शनिवार शाम चार बजे का समय देने के फैसले पर कांग्रेस के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय ने एतिहासिक निर्णय दिया है। उन्होंने बताया कि भाजपा कल बहुमत परीक्षण कराने के पक्ष में नहीं थी लेकिन कोर्ट ने इसे नहीं माना और साफ कहा कि कल चार बजे सदन में बहुमत साबिक करिए। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि बहुमत के परीक्षण तक मुख्यमंत्री येदुरप्पा कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकेंगे। सिंघवी ने कहा कि ये फैैसला भाजपा के लिए झटका है लेकिन देश और संविधान के लिए बहुत ही बड़ा है।

Congress lawyer abhishek singhvi on Supreme Court directing floor test in Karnataka Assembly

सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साफ है कि गवर्नर का फैसला ठीक नहीं था और कोर्ट ने उसे पलट दिया। कांग्रेस की ओर से सुप्रीम कोर्ट गए दूसरे वकील अश्विनी कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और लोकतंत्र के पक्ष में फैसला दिया है। ये एक ऐसा फैसला है, जिसका जश्न मनाया जाना चाहिए। कुमार ने कहा कि इस फैसले से लोगों का उच्चतम न्यायालय पर विश्वास मजबूत होगा और ये सत्ता और धनबल का गलत इस्तेमाल करने वालों को करारा झटका है।

कर्नाटक में बहुमत के लिए जरूरी नंबर नहीं होने के बावजूद भाजपा को राज्यपाल ने सरकार बनाने का न्योता दिया और येदुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी का विरोध करते हुए कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्यपाल के येदुरप्पा को बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन दिए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस ने याचिका दी थी जिसपर कोर्ट ने राज्यपाल का फैसला पलट दिया और शनिवार को ही उन्हें बहुमत साबिक करने को कहा।

इसके पहले कल कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन की तरफ से एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी। ये याचिका एंग्लो-इंडियन विधायक की नियुक्ति के विरोध में दायर की गई थी। याचिका मे सीएम बीएस येदुरप्पा के सदन में बहुमत साबित करने तक एंग्लो इंडियन विधायक मनोनीत किए जाने पर रोक लगाने की मांग की गई थी इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।

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