पंजाब में एंट्री के लिए जारी हुई कोरोना वायरस गाइडलाइन, यात्रा से पहले जरूर जान लीजिए नए नियम
पंजाब में एंट्री के लिए जारी हुई कोरोना वायरस गाइडलाइन, यात्रा से पहले जरूर जान लीजिए नए नियम
नई दिल्ली, 14 अगस्त। पंजाब मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को पंजाब में एंट्री करने वालों के लिए नया नियम लागू किया है। सीएम ने कहा कि केवल उन्हें ही सोमवार से पंजाब में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी, जिन्हें कोरोनावायरस से बचाव के लिए दोनों टीका लगाया गया है या जिनकी आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट निगेटिव है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश और जम्मू से आने वाले लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

वहीं पंजाब के स्कूलों और कॉलेजों में, केवल पूरी तरह से टीकाकरण और गैर-शिक्षण कर्मचारी, या जो हाल ही में COVID-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, वे ही स्कूलों में फिजिकली पढ़ाने के लिए उपस्थित हो सकते हैं, जबकि ऑनलाइन कक्षाएं छात्रों के लिए एक विकल्प हैं।सिंह यह भी चाहते हैं कि विशेष शिविरों के साथ शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को टीकाकरण के लिए प्राथमिकता दी जाए।
इस बीच, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने शिक्षकों और अन्य स्कूल कर्मचारियों के लिए दूसरी खुराक को प्राथमिकता देने के लिए दो खुराक के बीच के अंतर को कम करने पर जोर दिया।पंजाब ने शुक्रवार को 88 कोविड मामले दर्ज किए और कोई मौत नहीं हुई। राज्य का कुल केस टैली लगभग छह लाख है।












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