अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: CM रमन सिंह को राहत, SIT की जांच वाली याचिका खारिज
रायपुर। 2007 में छ्तीसगढ सरकार द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीदने के मामले में मंगलवार को छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह व उनके बेटे अभिषेक सिंह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वराज अभियान की याचिका खारिज कर दी है जिसमें उसने घोटाले के आरोपों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की थी।

अभिषेक सिंह पर 3600 करोड़ रुपए के तीन वीवीआईपी हेलिकॉप्टर के सौदे में रिश्वतखोरी करने का आरोप लगा था। इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस उदय उमेश ललित ने याचिका खारिज कर दी और कहा कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। हेलिकॉप्टर खरीदने में धांधली की जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने पर रमण सिंह का बयान, 'राजनीतिक फायदे के लिए याचिका डाली गई थी।'
स्वाराज अभियान द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस एके गोयल और जस्टिस यूयू ललित ने कहा था कि, हमें कोई ऐसा आधार नहीं मिला, जिससे याचिकाकर्ता को कोई राहत दी जा सके। याचिका में कहा गया था कि इस खरीद के लिए घूस दी गई और 30 फीसदी कमीशन दिया गया। याचिका में कहा गया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह भी इस विवाद से जुड़े हैं क्योंकि 6.3 मिलियन डॉलर के हेलीकॉप्टर खरीदने के छह महीने बाद उन्होंने एक शेल कंपनी बनाई।
आपको बता दें कि याचिककर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया थे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इतालवी कंपनी अगस्ता-वेस्टलैंड से तय कीमत से ज़्यादा पैसे देकर हेलीकॉप्टर खरीदा और इसके लिए काग़ज़ात इस तरह से तैयार किए गए थे कि अगस्ता-वेस्टलैंड के अलावा कोई दूसरी कंपनी इस प्रक्रिया में शामिल ही नहीं हो पाए।












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