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CJI ने कामरा के खिलाफ अवमानना नोटिस की सुनवाई से खुद को किया अलग, जानें पूरा मामला?

कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना की नोटिस पर सुनवाई को लेकर CJI ने खुद को अलग कर लिया है।

kunal kamra

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट एक आदेश के खिलाफ कामरा ने एक ट्वीट किया था, जिसको लेकर अवमानना का सामना कर रहे हैं।

दरअसल, टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी को दो साल पहले आत्महत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में जमानत दे दी थी। आदेश देने वाले न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ भी शामिल थे। वहीं, अवमानना नोटिस को लेकर उन्होंने कहा है कि वे कामरा के खिलाफ मामले की सुनवाई का हिस्सा नहीं होंगे।

आपको बता दें कि कुणाल कामरा ने 2018 में एक आर्किटेक्ट अन्वय नाइक और उनकी मां की आत्महत्या के मामले में गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत देने पर नाराजगी जताते हुए कई ट्वीट किए थे। इस पूरे मामले में जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की दो जजों की बेंच ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर महाराष्ट्र सरकार की खिंचाई की थी और कहा था कि "अगर हम एक संवैधानिक अदालत के रूप में कानून नहीं बनाते हैं और स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, तो कौन करेगा?"

वहीं, इस मामले को लेकर कुणाल कामरा का गोस्वामी के साथ सोशल मीडिया पर सालों से झगड़ा चल रहा है। यही वजह है कि तीन साल पहले मुंबई से लखनऊ की एक उड़ान में गोस्वामी को परेशान करने के आरोप में उन्हें कई एयरलाइनों द्वारा प्रतिबंधित भी कर दिया गया था। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ ट्वीट लेकर कामरा ने माफी भी नहीं मांगी थी।

हालांकि, अपने ट्वीट को लेकर कॉमेडियन ने यह जरूर कहा था कि उनका ट्वीट न्यायपालिका को कमजोर करने के इरादे से नहीं किया गया था। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यंग से न्यायपालिका कमजोर पड़ेगी। कामरा के ट्वीट को लेकर सरकार के तत्कालीन शीर्ष कानून अधिकारी केके वेणुगोपाल ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति देते हुए कहा था कि कॉमेडियन के ट्वीट "खराब स्वाद में" थे। ये ट्वीट हास्य और अवमानना ​​के बीच की रेखा को पार कर गए हैं"।

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