अब मतदान का आंकड़ा 48 घंटे में होगा जारी? NGO की याचिका पर सुनवाई के लिए CJI सहमत

गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहमति जताई है, जिसमें चुनाव आयोग को प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे के भीतर अपनी वेबसाइट पर मतदान केंद्र-वार मतदाता मतदान डेटा अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

एनजीओ ने कहा कि मतदान विवरण प्रकाशित करने में देरी के अलावा, चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी प्रारंभिक मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में भी तेज वृद्धि हुई है, जिससे जनता के मन में प्रामाणिकता के बारे में खतरे की घंटी बज रही है। मतदान डेटा सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

Supreme Court

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने चुनाव आयोग (ईसी) की ओर से पेश वकील से निर्देश लेने को कहा और कहा कि वह बोर्ड के अंत में मामले की सुनवाई करेगी। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालत को भी आवेदन पर विचार करने के लिए समय चाहिए।

एडीआर की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि आवेदन का उल्लेख 13 मई को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष किया गया था। सीजेआई आधिकारिक यात्रा पर विदेश गए थे। न्यायमूर्ति खन्ना मामले को सुनवाई के लिए 17 मई को सूचीबद्ध करने पर सहमत हुए थे। भूषण ने सीजेआई बेंच को बताया कि मुझे नहीं पता कि इसे उल्लेख सूची में क्यों सूचीबद्ध किया गया था।

आवेदन में अदालत से आग्रह किया गया है कि वह चुनाव आयोग को मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद मतदान केंद्रों पर दर्ज वोटों की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियों को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करके मतदाता मतदान के प्रमाणित रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश दे। चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 49एस और नियम 56सी(2) के अनुसार पीठासीन अधिकारी को फॉर्म 17सी (भाग I) में दर्ज वोटों का लेखा-जोखा तैयार करना होगा और रिटर्निंग अधिकारी को प्रत्येक उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की संख्या दर्ज करनी होगी। याचिका में अदालत से चुनाव आयोग को यह निर्देश देने का भी आग्रह किया गया है कि वह परिणामों के संकलन के बाद उम्मीदवारवार मतगणना परिणाम का खुलासा करे।

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