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चित्रा त्रिपाठी का गिरफ्तारी का आदेश बरकरार, क्या अब जाएंगी जेल? दीपक चौरसिया से सैयद सुहैल तक पर है मामला

Chitra Tripathi News: टीवी न्यूज एंकर और पत्रकार चित्रा त्रिपाठी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी के लिए गिरफ्तारी का आदेश बरकरार रखा है। साल 2013 के एक मामले में चित्रा त्रिपाठी पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण ,पोक्सो ( Pocso) पर केस दर्ज है। ये पूरा मुकदमा आसाराम बापू और एक 10 वर्ष की बच्ची से संबंधित वीडियो से जुड़ा है।

चित्रा त्रिपाठी ने इस मामले में कोर्ट से अग्रिम जमानत यानी एंटीसिपेटरी बेल मांगी थी लेकिन कोर्ट ने ये खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। सोशल मीडिया पर लोगों को ये जानने में बड़ी दिलचस्पी है कि क्या अब चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ बड़ा एक्शन होगा।

Chitra Tripathi News

चित्रा त्रिपाठी के अलावा कई पत्रकार इस केस में फंसे

इस केस में चित्रा त्रिपाठी के अलावा न्यूज एंकर दीपक चौरसिया, सैयद सुहैल, अजीत अंजुम, राशिद हाशमी, रिपोर्टर सुनील दत्त और ललित सिंह बड़गुर्जर और इंडिया न्यूज के लिए काम करने वाले निर्माता अभिनव राज के खिलाफ पहले ही आरोप तय किए जा चुके हैं।

इन सभी लोगों पर एक दस वर्षीय लड़की और उसके परिवार के 'मॉर्फ्ड, संपादित और अश्लील' वीडियो प्रसारित करने का आरोप है। इस वीडियो को स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम बापू के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले से जोड़ने का भी आरोप है। इन सभी लोगों पर 120 बी, 469 और 471 आईपीसी, धारा 67 बी और 67 IT एक्टक और POCSO Act की धारा 23 और धारा 13सी के तहत आरोप लगाए गए हैं।

अब चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा?

अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या एक्शन लिया जाता है और चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ क्या कानूनी कदम उठाए जाते हैं? बता दें कि चित्रा त्रिपार्ठी के लिए गिरफ्तारी वारंट तब जारी किया गया, जब कोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी और कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट के लिए उनका आवेदन खारिज कर दिया।

चित्रा त्रिपाठी ने कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए छूट इसलिए मांगी थी क्योंकि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव को कवर करना था। चित्रा त्रिपाठी ने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र चुनाव को कवर करने और उपमुख्यमंत्री का इंटरव्यू करने के लिए महाराष्ट्र के नासिक जा रही थीं। हालांकि कोर्ट ने ये तर्क सुनने के बाद कहा कि वो कोर्ट की कार्यवाही को हल्के में ले रही हैं।

चित्रा त्रिपाठी के इस मामले में उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, उनकी गिरफ्तारी होगी या नहीं...फिलहाल इसपर कोई जानकारी नहीं आई है। ना ही इस मामले में चित्रा त्रिपाटी ने कोई अधिकारिक बयान जारी किया है। हालांकि कानूनी प्रक्रिया के मुताबिक गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद, आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाता है। इसलिए चित्रा त्रिपाठी ने वारंट जारी होने के बाद अपने वकील के लिए जरिए अग्रिम जमानत दायर की थी। लेकिन अब ये भी खारिज हो चुका है।

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