सुप्रीम कोर्ट में 'yeah, yeah' कहने पर CJI ने लगा दी याचिकाकर्ता की क्लास, कहा-इस शब्द से है एलर्जी
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की अनौपचारिक भाषा पर आपत्ति जताई। याचिकाकर्ता ने बेंच को संबोधित करते हुए "येह (yeah)" शब्द का उपयोग किया।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, " 'येह, येह, येह (yeah, yeah, yeah)' मत कहिए। 'हाँ' कहिए। यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। यह एक अदालत है। मुझे 'येह (yeah)' शब्द से थोड़ी एलर्जी है। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती।" CJI के कमेंट के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी भाषा को सुधारा।
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याचिकाकर्ता, जो खुद का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, एक रिट याचिका पर बहस कर रहे थे जो उनके "अवैध सेवा समाप्ति" के खिलाफ पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई द्वारा की गई कार्रवाई को चुनौती देने से संबंधित थी। याचिकाकर्ता गोगोई के खिलाफ जांच की मांग कर रहे थे, जो अब राज्यसभा सांसद हैं।
मुख्य न्यायाधीश ने याचिका पर उठाया सवाल
मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सवाल उठाया कि क्या यह मामला अनुच्छेद 32 की याचिका के लिए उपयुक्त था, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील की अनुमति देता है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "क्या यह अनुच्छेद 32 की याचिका है? आप कैसे एक जनहित याचिका दायर कर सकते हैं जिसमें एक जज प्रतिवादी हो? कुछ गरिमा होनी चाहिए।"
याचिकाकर्ता ने जवाब दिया, "हां, हां, ( yeah, yeah) उस समय के सीजेआई रंजन गोगोई। मुझे सुधारात्मक याचिका दायर करने के लिए कहा गया था।"
'बेंच के सामने सफल नहीं होने पर नहीं कर सकते आतंरिक जांच की मांग'
उनकी अनौपचारिक भाषा का उपयोग मुख्य न्यायाधीश की फटकार और अदालत के शिष्टाचार पर एक सबक का कारण बना, साथ ही कानूनी स्पष्टीकरण भी दिया गया। उन्होंने कहा, "न्यायमूर्ति गोगोई इस अदालत के पूर्व न्यायाधीश थे और आप इस तरह से किसी न्यायाधीश के खिलाफ याचिका दायर नहीं कर सकते और एक आंतरिक जांच की मांग नहीं कर सकते क्योंकि आप बेंच के सामने सफल नहीं हुए।"
याचिकाकर्ता ने फिर मामले की पृष्ठभूमि समझाते हुए कहा, "लेकिन न्यायमूर्ति गोगोई ने मेरे निवेदन को खारिज कर दिया, उस बयान पर भरोसा करते हुए जिसे मैंने अवैध होने की चुनौती दी थी। मेरी कोई गलती नहीं थी, मैंने सीजेआई ठाकुर से अनुरोध किया था कि मेरी पुनर्विचार याचिका को श्रम कानूनों से परिचित बेंच के सामने ले जाया जाए... लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे खारिज कर दिया गया।"
मराठी में संक्षिप्त चर्चा के बाद, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता को याचिका से सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति गोगोई का नाम हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा, "रजिस्ट्री याचिका को देखेगी।"
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