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CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने क्‍यों कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा राज्‍यसभा में दिए गए बयान के कुछ दिन बाद CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला छोटा नहीं है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में दखल देना उसका कर्तव्य है।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है, अगर हम ओ के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं। सीजेआई का ये बयान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा पिछले दिनों दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया के रूप में माना जा रहा है।

राज्यसभा में कानून मंत्री ने कहा था कि शीर्ष अदालत को जमानत याचिकाओं और "तुच्छ जनहित याचिकाओं" से खुद को चिंतित नहीं करना चाहिए, जब मामलों की पेंडेंसी इतनी अधिक है। कानून मंत्री ने एक मामले पर बयान दिया था जिसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बिजली चोरी के लिए कुल 18 साल की लगातार सजा काटने का आदेश दिया है। आरोपी ने प्ली बारगेनिंग करना स्वीकार किया है।

कानून मंत्री रिजिजू के बयान पर सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई मामला बहुत छोटा नहीं है, उन्होंने पूछा अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत देते हैं, तो हम यहां क्या कर रहे हैं?

शुक्रवार को सीजेआई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने "व्यक्तिगत स्वतंत्रता" के महत्व पर प्रकाश डाला, यह कहते हुए कि शीर्ष अदालत अपनी विशेष संवैधानिक शक्तियों के "उल्लंघन" में काम करेगी यदि यह उल्लंघन से देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित मामलों में कार्रवाई नहीं करती है।

चीफ जस्टिस ने कहा हम यहां क्यों हैं अगर हम अपने विवेक की नहीं सुनते? पीठ ने बिजली अधिनियम के तहत नौ मामलों में 18 साल की जेल की सजा भुगत रहे एक व्यक्ति की याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए पूछा। पीठ ने पूछा सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी मामला छोटा नहीं होता। अगर हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामलों में कार्रवाई नहीं करते हैं और राहत नहीं देते हैं, तो हम यहां क्या कर रहे हैं? "यदि हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में कार्य नहीं करते हैं तो हम अनुच्छेद 136 (संविधान के तहत राहत देने के लिए विशेष शक्तियां) के उल्लंघन में कार्य करेंगे।

LiveLaw की रिपोर्ट अनुसार, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले के तथ्य एक "चमकदार" उदाहरण प्रदान करते हैं जो शीर्ष अदालत के लिए जीवन के मौलिक अधिकार और प्रत्येक नागरिक में निहित व्यक्तिगत स्वतंत्रता के रक्षक के रूप में अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के औचित्य को इंगित करता है। पीठ ने कहा "अगर अदालत ऐसा नहीं करती, तो वर्तमान मामले में सामने आई प्रकृति के न्याय के गंभीर गर्भपात को जारी रहने दिया जाएगा और नागरिक की आवाज को कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा।"

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