'ऐसे पुलिस वालों को जेल होनी चाहिए', IPS अफसरों पर लगे जबरन वसूली के आरोप पर बोले चीफ जस्टिस

'ऐसे पुलिस वालों को जेल होनी चाहिए', IPS अफसरों पर लगे जबरन वसूली के आरोप पर बोले चीफ जस्टिस

नई दिल्ली, 27 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश के वैसे पुलिस अधिकारी जो जबरन वसूली कर रहे हैं, उन्हें जेल होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) एनवी रमना ने कहा कि पुलिस अधिकारी जो आज की सरकार के साथ तालमेल बिठाते हैं और अवैध रूप से पैसा कमाते हैं, उन्हें जेल में होना चाहिए। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि इस तरह के पुलिस वालों की रक्षा नहीं की जानी चाहिए बल्कि उन्हें जेल में डाल देना चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस रमना ने जबरन वसूली के आरोपों का सामना कर रहे आईपीएस अधिकारी को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

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    NV Ramana

    मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ये यह टिप्पणी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दायर आय से अधिक संपत्ति और देशद्रोह के मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ निलंबित आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। बता दें कि यह तीसरी बार है जब आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरजिंदर पाल सिंह को पहले के दो मामलों में अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी।

    'हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें, देश में ये नया चलन हो गया है'

    सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, "आपको (गुरजिंदर पाल सिंह) हर मामले में सुरक्षा नहीं दी जा सकती है और ना ही आप ले सकते। आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया क्योंकि आप सरकार के करीबी हैं। यही होता है अगर आप सरकार के साथ मिलकर ये सब काम करते हैं। आपको एक दिन वापस भुगतान करना होगा।''

    मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, "जब तक आप सरकार के साथ अच्छे होते हैं, तो आप निकाल सकते हैं। फिर आपको ब्याज के साथ भुगतान करना होगा ... यह बहुत अधिक है। हम ऐसे अधिकारियों को सुरक्षा क्यों दें? यह देश में एक नया चलन है।"

    'आपको सुरक्षा नहीं, जेल जाना चाहिए'

    सुनवाई के दौरान आईपीएस अधिकारी गुरजिंदर पाल सिंह के वकील ने अनुरोध करते हुए कहा कि उनके जैसे अधिकारियों को सुरक्षा की आवश्यकता है। जिसपर फटकारते हुए मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, 'नहीं, आपको सुरक्षा नहीं मिलनी चाहिए, आपको जेल जाना होगा।" हालांकि इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी मुख्य न्यायाधीश रमना ने गुरजिंदर पाल सिं को अंतरिम सुरक्षा प्रदान की और छत्तीसगढ़ सरकार को नोटिस जारी किया है।

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