दिल्ली के इस इलाके में एक्टिव था चिदंबरम का मोबाइल फोन, अब है बंद

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया केस में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत वाली याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद से ही उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की टीम मंगलवार को दिल्ली के जोरबाग स्थित उनके आवास पर पहुंचीं लेकिन कुछ हाथ ना लगा। पहले सीबीआई की टीम चिदंबरम के आवास पर पहुंची थी, इसके बाद ईडी की टीम भी पहुंची लेकिन पी. चिदंबरम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। इसके पहले, मंगलवार को उन्हें सुप्रीम कोर्ट परिसर में आखिरी बार देखा गया था।

लोधी रोड इलाके में एक्टिव था फोन

लोधी रोड इलाके में एक्टिव था फोन

सीबीआई ने चिदंबरम के घर पर नोटिस चिपकाकर दो घंटे के भीतर दफ्तर में हाजिर होने को कहा था, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नहीं पहुंचे। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय की टीम भी लगातार चिदंबरम की तलाशी में जुटी रही। मंगलवार देर तक जांच एजेंसियां चिदंबरम के घर पर डेरा डाले रहीं लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट से निकलने के बाद पी. चिदंबरम ने अपनी कार और ड्राइवर को छोड़ दिया था। उनका आखिरी फोन लोकेशन नई दिल्ली के लोधी रोड इलाके में था, फोन अब स्विच्ड ऑफ है।

ईडी ने ड्राइवर से पूछताछ की

ईडी ने ड्राइवर से पूछताछ की

जबकि ईडी ने ड्राइवर से पूछताछ की तो उसने किसी तरह की जानकारी से इनकार किया। आरोप है कि चिदंबरम के कार्यकाल के दौरान 305 करोड़ रुपये की विदेशी धनराशि प्राप्त करने के लिए आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड मंजूरी में अनियमितताएं की गईं। ईडी और सीबीआई दोनों एंजेसियां इस बात की जांच कर रही है कि कैसे कार्ति 2007 में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (FIPB) से मंजूरी पाने में कामयाब रहे जब उनके पिता वित्त मंत्री थे।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है मामला

दूसरी तरफ, दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद वो राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को स्पेशल लीव पीटिशन दायर की गई। इस दौरान जस्टिस रमन ने कहा कि इस मामले में अदालत कोई फैसला नहीं दे सकती है। इस मामले में अब सीजेआई रंजन गोगोई सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुनाएंगे। हालांकि, इस बीच सीबीआई और ईडी ने कैविएट पीटिशन दाखिल कर उनका पक्ष सुने बिना इस मामले में फैसला ना देने की अपील की है।

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