फर्जी पासपोर्ट मामला: छोटा राजन और तीन अन्य को सात साल की जेल
दिल्ली की एक अदालत ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और तीन अन्य को फर्जी पासपोर्ट के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है।
नई दिल्ली। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन राजेंद्र सदाशिव निखलजे उर्फ छोटा राजन और 3 अन्य को फर्जी पासपोर्ट के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। स्पेशल सीबीआई जज विरेंदर कुमार गोयल ने सोमवार को छोटा राजन को दोषी ठहराया था। मंगलवार को सजा ऐलान करते हुए छोटा राजन और तीन अन्य को सात साल जेल की सजा सुनाई।
पटियाला हाउस कोर्ट में सजा का ऐलान
बीते साल 8 जून को छोटा राजन और तत्कालीन पासपोर्ट अधिकारी जयाश्री दत्तात्रेय रहाते, दीपक नटवरलाल शाह और ललिता लक्ष्मणन के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए धोखाखड़ी के आरोप में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चली। जिसमें दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन और 3 अन्य को फर्जी पासपोर्ट के मामले में सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
छोटा राजन के खिलाफ दर्ज हैं 85 केस
सीबीआई ने चार्जशीट में आरोप लगाया था कि छोटा राजन को मोहन कुमार के नाम से 1998-99 में बेंगलुरु से पासपोर्ट जारी किया गया था। इसमें इन तीनों अधिकारियों की भूमिका थी। छोटा राजन के खिलाफ हत्या से लेकर वसूली, तस्करी और ड्रग ट्रैफिकिंग के 85 केस दर्ज हैं। इंडोनेशिया में हुआ था गिरफ्तार छोटा राजन के खिलाफ महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी और गुजरात में केस दर्ज हैं। उसे 25 अक्टूबर 2015 को इंडोनेशिया में गिरफ्तार किया गया था और 6 नवंबर 2015 को प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था।
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