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चेक बाउंस मामला: अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने की सजा, 11 करोड़ जुर्माना

नई दिल्ली। चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव को ये सजा सुनाई। राजपाल यादव के खिलाफ 7 केस दर्ज हैं, जिनमें हर केस के लिए उन पर 1.60 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। कुल मिलाकर राजपाल यादव पर 11 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। 13 अप्रैल को मामले में राजपाल यादव के साथ-साथ उनकी पत्नी को भी कोर्ट ने दोषी ठहराया था। अब सजा का ऐलान करते हुए कोर्ट ने फिल्म अभिनेता राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई है। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट के फैसले पर राजपाल यादव ने कहा कि मैं कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं और मैं हाईकोर्ट में मामले को लेकर अपील करूंगा।

राजपाल यादव ने 5 करोड़ का लिया था लोन

राजपाल यादव ने 5 करोड़ का लिया था लोन

पूरा मामला साल 2010 का है जब फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने फिल्म 'अता पता लापता' के लिए 5 करोड़ का लोन लिया था, लेकिन उन्होंने वो लोन नहीं लौटाया। उन्होंने उस लोन को लौटाने के लिए जो चेक दिए थे वो भी बाउंस हो गए थे। इस मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 13 अप्रैल को बॉलीवुड अभिनेता को दोषी ठहराया था।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई सजा

कड़कड़डूमा कोर्ट ने सुनाई सजा

बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को 5 करोड़ रुपये का कर्ज न चुकाने के मामले में कोर्ट ने पहले दोषी करार दिया और अब सजा का ऐलान किया है। कोर्ट में सजा पर बहस के बाद राजपाल यादव को 6 महीने की सजा सुनाई गई है, साथ ही उन पर 11 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि दिल्ली कड़कड़डूमा कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस समेत 7 मामलों में दोषी करार दिया था। बताया जा रहा है कि राजपाल यादव ने 'अता पता लापता' नाम की एक फिल्म बनाई थी, जिसके लिए उन्होंने पांच करोड़ रुपये का कर्ज लिया था। राजपाल यादव ने ये कर्ज दिल्ली के एक बिजनेसमैन से लिया था।

ये है पूरा मामला

ये है पूरा मामला

आरोप है कि राजपाल ने वादा किया था कि फिल्म रिलीज के बाद सारा पैसा वापस लौटा देंगे, लेकिन राजपाल यादव की फिल्म रिलीज भी हो गई, बावजूद इसके राजपाल यादव ने रकम नहीं लौटाई। इसी को लेकर कोर्ट में केस किया गया, कोर्ट ने राजपाल यादव को कई नोटिस भेजे लेकिन राजपाल यादव कोर्ट नहीं पहुंचे। इस मामले में अदालत ने राजपाल यादव को साल 2013 में 10 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेजा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के लक्ष्मी नगर स्थित कंपनी मुरली प्रॉजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल यादव और अन्य के खिलाफ चेक बाउंस से जुड़ी सात अलग-अलग शिकायतें दर्ज करवाईं थीं।

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