चेक बाउंस होने पर एक महीने के भीतर हो सकती है जेल
चेक बाउंस होने के खिलाफ केंद्र सरकार जल्द बना सकती है सख्त कानून, सूत्रों के मुताबिक चेक बाउंस होने पर इसे जारी करने वाले को एक महीने के भीतर जेल हो सकती है।
नई दिल्ली। नोटबंदी के फैसले के बाद व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब चेक बाउंस होने पर होने वाली सजा को सख्त करने का विचार कर रही है। इसके लिए केंद्र सरकार चेक बाउंस होने पर होने वाली सजा को सक्त करने के लिए कानून में बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक चेक बाउंस होने पर अब पहले की मुताबिक सख्त सजा हो सकती है।
इसे
भी
पढ़े-
नोएडा
में
छापा,
सीज
किए
गए
2.6
करोड़
कैश,
95
किलो
सोना-चांदी,
12
लाख
के
नए
नोट
चेक
बाउंस
को
लेकर
नियम
सख्त
नहीं
हाल
ही
में
व्यापारियों
के
संघ
ने
वित्त
मंत्री
अरुण
जेटली
से
मुलाकात
की
थी,
जिसके
बाद
व्यापारियो
ने
उन्हें
अपनी
शिकायतें
बताई
कि
वह
चेक
के
जरिए
भुगतान
लेने
में
इसलिए
भी
हिचक
रहे
हैं
क्योंकि
अगर
चेक
बाउंस
होता
है
तो
उन्हें
काफी
भागदौड़
करनी
पड़ती
है
और
चेक
बाउंस
होने
पर
जो
मौजूदा
कानून
है
वह
भी
पर्याप्त
नहीं
है।
जिसके
चलते
व्यापारी
संघ
ने
अपील
की
है
कि
सरकार
को
स्थिति
को
बेहतर
करने
के
लिए
नियमों
में
बदलाव
करने
चाहिए
जिससे
की
नोटबंदी
के
बाद
व्यापार
को
बेहतर
चलाया
जा
सके।
व्यापारी वर्ग को भाजपा का समर्थक माना जाता है, लेकिन नोटबंदी के फैसले के बाद व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। कैश की भारी कमी के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नोटबंदी की मियाद 30 दिसंबर को खत्म होगी और इसमें अब महज कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि व्यापारी बड़ी संख्या में भुगतान के लिए चेक का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन इसके लिए वह सरकार से और भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं।
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बजट
सत्र
में
आ
सकता
है
अध्यादेश
सरकार
के
सामने
जो
सुझाव
रखा
गया
है
वह
यह
है
कि
व्यापारियों
को
चेक
बाउंस
के
चलते
काफी
दिक्कतों
का
सामना
करना
पड़ता
है,
लिहाजा
वह
चाहते
हैं
कि
अगर
किसी
का
चेक
बाउंस
होता
है
तो
उसे
एक
महीने
के
भीतर
जेल
जाना
पड़े।
हालांकि
यह
अभी
तक
साफ
नहीं
हुआ
है
कि
सरकार
इस
सुझाव
पर
तैयार
है
या
नहीं।
लेकिन
सूत्रों
की
मुताबिक
केंद्र
सरकार
चेक
बाउंस
होने
पर
सख्त
सजा
का
प्रावधान
करने
जा
रही
है।
माना
जा
रहा
है
कि
इससे
संबंधित
विधेयक
इसी
बजट
सत्र
में
लाया
जा
सकता
है।