केंद्र ने संपत्ति की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत वक्फ प्रबंधन नियम 2025 पेश किए

भारतीय सरकार ने एकीकृत वक़्फ़ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियम, 2025 की घोषणा की है। ये नियम एक समर्पित पोर्टल और डेटाबेस के माध्यम से वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को संबोधित करते हैं। ये नियम 1995 के अधिनियम की धारा 108बी के तहत जारी किए गए थे, जिसे वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 द्वारा संशोधित किया गया था, जो 8 अप्रैल, 2025 से प्रभावी है।

 नए वक्फ प्रबंधन नियमों की घोषणा

नवनिर्मित पोर्टल वक़्फ़ विवरणों को दाखिल करने, नई वक़्फ़ संपत्तियों के पंजीकरण और मुतवल्लियों (mutawallis) के खातों के रखरखाव की सुविधा प्रदान करेगा। यह अधिनियम की धारा 48 के तहत ऑडिट रिपोर्ट और बोर्ड की कार्यवाही के प्रकाशन का प्रबंधन भी करेगा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के भीतर वक़्फ़ प्रभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव इस पोर्टल की देखरेख करेंगे।

राज्य सरकार की ज़िम्मेदारियाँ

प्रत्येक राज्य सरकार को वक़्फ़ से संबंधित गतिविधियों के प्रबंधन के लिए संयुक्त सचिव के पद से नीचे के स्तर का एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना आवश्यक है। विवरण अपलोड करने, पंजीकरण और अन्य संबंधित कार्यों में सहायता के लिए केंद्र सरकार के परामर्श से एक केंद्रीकृत सहायता इकाई स्थापित की जाएगी।

विशेषताएं और पहुँच

यह पोर्टल नई रजिस्ट्रेशनों और संपत्ति विवरणों के लिए वास्तविक समय की निगरानी प्रदान करेगा। इसमें संस्थागत शासन, अदालती मामले, वित्तीय निरीक्षण और संसाधन प्रबंधन भी शामिल होंगे। मुतवल्लियों को अपने वक़्फ़ संपत्तियों तक पहुंचने और उनका प्रबंधन करने के लिए ओटीपी (OTP) के माध्यम से प्रमाणीकरण के लिए अपने मोबाइल नंबर और ईमेल का उपयोग करके नामांकन करना होगा।

सर्वेक्षण और प्रकाशन

सर्वेक्षण पूरा करने के बाद, राज्य सरकारों को संपत्ति की सीमाओं, उपयोग, रचनाकारों, उद्देश्यों और वर्तमान प्रबंधन का विवरण देते हुए औक़ाफ़ (auqaf) की एक सूची प्रकाशित करनी होगी। यह सूची इसके आधिकारिक राजपत्र प्रकाशन के 90 दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए। यदि देरी होती है, तो देरी के कारणों के साथ अतिरिक्त 90 दिन की अनुमति है।

पंजीकरण और ऑडिट

वक़्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 के बाद बनाए गए वक़्फ़ को पोर्टल पर फॉर्म 4 का उपयोग करके तीन महीने के भीतर पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा। बोर्ड फॉर्म 5 में औक़ाफ़ का एक इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर बनाएगा। धारा 47(2) के तहत प्राप्त ऑडिट रिपोर्ट नियमों के अनुसार पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी।

With inputs from PTI

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