PSUs के 12 लाख कर्मचारियों के लिए नया सर्कुलर, सरकार की अलोचना पर लगा बैन
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने पीएसयू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों) कंपनियों के कर्मचारियों ने लिए नए आचरण नियम जारी किए है। जारी किए गए नए नियम सर्कुलर के मुताबिक, कर्मचारी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने पर भी रोक लगाई गई है। इस नए नियमों के दायरे में लगभग 12 लाख कर्मचारी आ जाएंगे। नए नियमों में कर्मचारियों को किसी भी तरह का उपहार लेने से रोका गया है। वहीं सार्वजनिक स्थानों पर नशीले पदार्थ के सेवन के लिए रोक लगाई गई है।

यहीं नहीं नशे की हालत में सार्वजनिक स्थानों पर जाने या सार्वजनिक वहानों में सफर करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। नए नियमों के मुताबिक कर्मचारी कोई भी ऐसा बयान नहीं देगा, जिसमें केंद्र या राज्य सरकार या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) की नीतियों और कार्यों बुरा प्रभाव डालता हो। इसमें कर्मचारी के नाम से प्रकाशित को डॉक्यूमेंट या किसी प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया से किसी भी तरह का संचार या सार्वजनिक रूप से बोलना शामिल है।
नए नियमों के मुताबिक पीएसयू के कर्मचारी किसी ऐसे प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेगा, जिससे अपराध को बढ़वा मिलती हो। सीपीएसई कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल या ऐसे संगठन का पदाधिकारी नहीं बन सकता जो राजनीति से संबंध रखता हो। कर्मचारियों को विधानसभा या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव में प्रचार संबंधी कार्यों मे हिस्सा नहीं ले सकते हैं।












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