आधार अनिवार्यता 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार तैयार
आधार से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। जिसमें कोर्ट कई तरह की सेवाएं लेने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा या नहीं उस पर विचार करेगा
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वो मोबाइल से आधार को लिंक करने की तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2018 तक करने को तैयार है। वहीं आधार से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। जिसमें कोर्ट कई तरह की सेवाएं लेने के लिए आधार नंबर जरूरी होगा या नहीं उस पर विचार करेगा।

केंद्र ने कोर्ट में कहा कि वह उन लोगों के लिए सरकारी सेवाओं से आधार को लिंक कराने की तारीख 31 मार्च 2018 तक के लिए बढ़ाने को तैयार है जिनके पास अभी तक आधार कार्ड नहीं है। वहीं विभिन्न सेवाओं से आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख सरकार ने पहले 31 दिसंबर 2017 निर्धारित की थी। सभी सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को सुनवाई करेगा।
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड की तीन सदस्यीय खंडपीठ को अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने सूचित किया कि आधार को जोडने की समय सीमा दिसंबर के अंत में खत्म हो रही थी जिसे अगले साल 31 मार्च तक बढा दिया गया है।
केंद्र सरकार ने अब मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी कर दिया है। अगर दोनों को लिंक नहीं करेंगे तो एक निश्चित तारीख के बाद नंबर बंद कर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक लिंक नहीं किया तो कर लीजिए।












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