आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत, केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा कि आप के चंदे में कोई गड़बड़ी नहीं
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के चंदे को लेकर जबरदस्त विवाद हुआ था। वहीं आज केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के विदेशी चंदे की जांच की गई और उसमें कानून का कहीं भी उल्लंघन नहीं पाया गया।

आम आदमी पार्टी इसे बड़ी राहत के तौर पर देख रही है। मुख्य न्यायाधीश जी. रोहिणी और न्यायमूर्ति आर. एस. एंडलॉ की खंडपीठ ने गृह मंत्रालय को इस मामले में जो भी पाया गया उसके संबंध में अपनी पुनरीक्षित या ताजा जानकारी के साथ रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश करने को कहा।
यह जनहित याचिका वकील एम. एल. शर्मा ने आप के शीर्षस्थ नेता अरविंद केजरीवाल एवं अन्य के खिलाफ दायर की है। याची वकील ने कहा है कि आप ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेग्युलेशन एक्ट-फेरा) का उल्लंघन कर विदेशों से धन हासिल किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेश वकील ने अदालत को बताया कि पूर्व में सरकार ने मुद्दे की जांच कराई और स्थिति रिपोर्ट पेश की और आप के खिलाफ कुछ भी नहीं पाया।
केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट में कहा कि मामले की जांच की गई, कुछ भी नहीं पाया गया। हाल ही में आप स्वयंसेवी एक्शन मार्च (आवाम) ने आरोप लगाया कि पार्टी ने दिल्ली के स्लम में पंजीकृत कंपनियों से चार समान किश्तों पर 2 करोड़ रुपये लिए थे।












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