कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों को राहत, संक्रमित परिजन की देखभाल के लिए मिलेगी 15 दिन की छुट्टी
नई दिल्ली, 10 जून। देश में कोरोना वायरस के नए मामलों में लगातार आ रही गिरावट से केंद्र और राज्य सरकारों ने राहत की सांस ली है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोविड काल में मोदी सरकार ने बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमित माता-पिता या परिवार के किसी आश्रित सदस्य की देखभाल के लिए अपने कर्मचारियों को 15 दिन की विशेष आकस्मिक छुट्टी (SCL) देने का ऐलान किया है। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार अब केंद्रीय कर्मचारी 15 दिन की छुट्टी पर जा सकेंगे, जिससे वह आश्रित परिजन की देखभाल कर सकें।
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आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर परिवार के आश्रित सदस्य या माता-पिता को कोविड के चलते अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है तो ऐसी स्थिति मे मंत्रालय की तरफ से दी गई 15 दिनों की एससीएल खत्म हो जाएगी। इस परिस्थित में सरकारी कर्मचारी को उसके सदस्य के अस्पताल में भर्ती होने तक किसी भी प्रकार की देय और स्वीकार्य छुट्टी दी जा सकती है। मंत्रालय ने कोरोना महामारी के दौरान इलाज, अस्पताल में भर्ती होने या क्वारंटाइन अवधि के बारे में विस्तृत आदेश जारी किया है, क्योंकि इससे संबंधित मंत्रालय को कर्मचारियों से कई सवाल मिले थे।
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कार्मिक मंत्रालय ने यह फैसला कोरोना काल में सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए लिया है। आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव होने और होम आइसोलेशन / क्वारंटाइन रहने की स्थिति में उन्हें 20 दिनों तक की कम्यूटेड लीव दी जाएगी। अगर सरकारी कर्मचारी के कोविड पॉजिटिव होने और घर में क्वारंटीन होने या अस्पताल में भर्ती होने पर उसे 20 दिनों तक के लिए परिवर्तित अवकाश/एससीएल/अर्जित अवकाश दिया जा सकता है। कोविड पॉजिटिव पाए जाने के 20वें दिन के बाद भी कर्मचारी अस्पताल में भर्ती है तो दस्तावेजी सबूत पेश करने पर उसे कम्यूटेड लीव दी जाएगी।












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