'सोशल मीडिया पर दिखी बाल यौन शोषण सामग्री तो खैर नहीं', YouTube, Telegram और एक्स को केंद्र ने दी चेतावनी
सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण सामग्री प्रसारित करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के के लिए केंद्र ने सख्त चेतावनी दी है। केंद्र की ओर जारी निर्देश के अनुसार, निर्देशों का पालन नहीं करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत कार्रवाई की जाएगी। केंद्र ने इससे संबंधित निर्देश शुक्रवार शुक्रवार (06 अक्टूबर) को जारी किया है। ट
पिछले काफी समय से बाल यौन शोषण को भड़काने वाले कंटेट्स सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स पर शेयर किए जाने को लेकर शिकायतें आ रही हैं। जिसे केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने गंभीरता से लिया। शुक्रवारा को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के एक बयान के अनुसार, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यौन शोषण सामग्री को प्रतिबंधित करने के मामले में तेजी के कार्रवाई नहीं करते तो केंद्र सरकार की ओर एक्शन लिया जाएगा। आईटी मंत्री ने कहा कि निर्देश के पालन ना होने पर आईटी अधिनियम की धारा 79 के तहत सरकार कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी।
केंद्र के चेतावनी का सीधा मतलब ये है कि अगर यूट्यूब, एक्स या फिर टेलीग्राम बाल यौन शोषण से जुड़ी शेयर की गई समाग्री प्रतिबंधित नहीं करते तो उनके ऊपर सीधे केंद्र मुकदमा दायर किया जा सकेगा। आईटी मंत्रालय ने कहा गया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स को जारी नोटिस में उनके प्लेटफार्म पर मौजूद बाल यौन शोषण सामग्री को शीघ्र और स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही भविष्य में सीएसएएम के प्रसार को रोकने के लिए सामग्री मॉडरेशन एल्गोरिदम और रिपोर्टिंग सिस्टम विकिसित करने को कहा गया है। केंद्र ने ये नोटिस एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को जारी किया है।
वहीं आईटी मंत्री के मुताबिक आईटी नियमों को लेकर सख्त है। उन्होंने कहा, "केंद्र सुरक्षित और विश्वसनीय इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आईटी अधिनियम का केंद्र सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स से सख्ती अनुपालन की अपेक्षा रखता है। उन्हें अपने प्लेटफॉर्म पर आपराधिक या हानिकारक पोस्ट की अनुमति नहीं देनी चाहिए।"

केंद्र के चेतावनी का सीधा मतलब ये है कि अगर यूट्यूब, एक्स या फिर टेलीग्राम बाल यौन शोषण से जुड़ी शेयर की गई समाग्री प्रतिबंधित नहीं करते तो उनके ऊपर सीधे केंद्र मुकदमा दायर किया जा सकेगा।
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