केंद्र ने SC से कहा, मरकज मामले में CBI जांच की जरूरत नहीं, हर दिन आगे बढ़ रही पुलिस की इंवेस्टिगेशन
नई दिल्ली। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर जवाब दिया है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर अपने हलफनामे में कहा कि निजामुद्दीन मरकज मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। केंद्र ने कहा, मामले की जांच में पुलिस कि इंवेस्टिगेशन हर दिन आगे बढ़ रही है, साथ ही समयबद्ध तरीके से एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

गौतलब है कि मरकज में तब्लीगी जमात के सदस्यों द्वारा आयोजित धार्मिक कार्यक्रम के बाद बवाल मच गया था। मरकज में इकट्ठा हुए जमातियों पर देशभर में कोरोना वायरस को फैलाने का आरोप है, पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज किया है। इस मामले में कुछ समय पहले ही जम्मी के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार की नाक के नीचे इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया। वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में जांच की मांग की थी। हालांकि गृह मंत्रालय ने पहले भी दिल्ली पुलिस का बचाव किया है, केंद्र का कहना है कि इस मामले में पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती गई।
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जमात के 2200 से अधिक विदेशी सदस्य भारत में बैन
बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में सरकारी दिशानिर्देशों को ताक पर रखते हुए एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें देश-विदेश से हजारों की संख्या में तब्लीगी जमात के सदस्यों ने भाग लिया था। इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई करते हुए तब्लीगी जमात के 2200 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को भारत में बैन कर दिया है। ये नागरिक अब अगले 10 वर्ष तक भारत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इन विदेशी नागरिकों को पहले ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था।
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