Service Charge: सीसीपीए ने दिल्ली HC की गाइडलाइन पर रोक के खिलाफ दायर की अपील

नई दिल्ली, 11 अगस्त: होटल-रेस्टोरेंट के सर्विस चार्ज पर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर अब केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने दिल्ली हाईकोर्ट की गाइ़डलाइन पर स्टे के खिलाफ अपील दायर की है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (सीसीपीए) ने 20 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक अपील दायर की है। जिसमें सीसीपीए ने कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सरकार की तरफ से रेस्त्रां और होटल मालिकों के सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाने के फैसले पर स्टे लगाया गया था।

 Delhi HC

अपील 16 अगस्त को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखी जाएगी। दरअसल, पिछले महीने 4 जुलाई को CCPA ने नई गाइडलाइन के जरिए रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज वसूलने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसके बाद फेडरेशन ऑफ होटल्स एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस फैसले को हाईकार्ट में चुनौती दी थी, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने गाइडलाइन पर स्टे लगा दिया था। इसी के साथ कोर्ट ने सीसीपीए को नोटिस भी जारी किया था।

इस दौरान कोर्ट ने स्टे को मंजूर करते हुए यह भी निर्देश दिया है कि सर्विस चार्ज लगाने की जानकारी मेन्यू कार्ड पर प्रदर्शित की जानी चाहिए और अन्यथा प्रदर्शित की जानी चाहिए ताकि ग्राहकों को इस शुल्क के बारे में पता चल सके। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी टेकअवे ऑर्डर पर सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। इस आदेश के पारित होने से एनआरएआई को राहत मिली है।

आपको बता दें कि केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए), जो उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है ने सेवा शुल्क को लेकर बड़ा फैसला किया था। 4 जुलाई को गाइडलाइन जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि होटल और रेस्टोरेंट बिल में सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकते। इसके बाद NRAI और अन्य की ओर से याचिका दायर की थी।

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