आरुषि हत्याकांड: तलवार दंपति की रिहाई के खिलाफ SC पहुंची CBI
नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने देश की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री आरुषि तलवार हत्याकांड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के राजेश तलवार और नुपूर तलवार को बरी किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। आपको बता दें कि बीते साल अक्टूबर में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार दंपति को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया था। सीबीआई ने गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि राजेश और नूपुर तलवार पर से गलती से चार्ज हटाया गया है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने 273 पेज के फैसले में कहा था कि गलत विश्लेषण के जरिए निचली अदालत पहले से ही मान बैठा था कि नपुर और राजेश तलवार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। नोएडा के जलवायु विहार के फ्लैट नंबर एल 32 में 15 और 16 मई 2008 की आधी रात आरुषि और हेमराज के साथ क्या हुआ उसका निजली अदालत के जज ने फिल्म डायरेक्टर की तरह काल्पनिक और रंगीन तरीके से वर्णन किया। हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार दंपति पर लगाए गए आरोपों के बदले सीबीआई कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई।
साल 2008 में हुआ था डबल मर्डर
15-16 मई, 2008 की रात को आरुषि की लाश नोएडा में अपने घर में बिस्तर पर मिली। इसके बाद एक-एक कर इतनी नाटकीय घटनाएं सामने आईं कि पूरा मामला क्रिसी क्राइम थ्रिलर फिल्म में बदल गया। इसमें अगले पल क्या होगा ये किसी को पता नहीं था। नोएडा के मशहूर डीपीएस में पढ़ने वाली आरुषि के कत्ल ने पास पड़ोस के लोगों से लेकर पूरे देश को झकझोर दिया था।












Click it and Unblock the Notifications