शीना बोरा हत्याकांड: CBI कोर्ट ने पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका की खारिज
मुंबई। शीना बोरा हत्या मामले में INX मीडिया के सह-संस्थापक पीटर मुखर्जी की जमानत याचिका गुरुवार को एक विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो कोर्ट ने खारिज कर दी। 24 अप्रैल, 2012 को शीना बोरा की कथित तौर पर एक कार में गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनका शव महाराष्ट्र के रायगढ़ के एक जंगल में जला दिया गया था। 2015 में मामला सामने आने के बाद इंद्राणी मुखर्जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और तब से वह जेल में हैं।
वहीं इस मामले के सहअभियुक्त पीटर मुखर्जी का हाल ही में एक निजी अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने के बाद ऑपरेशन किया गया था। गुरुवार को जमानत याचिका पर बहस करते हुए पीटर के वकील, श्रीकांत शिवदे ने आरोप लगाया कि आर्थर रोड जेल में (जहां पीटर वर्तमान में बंद हैं) उनके साथ लापरवाही की जा रही थी, क्योंकि उन्हें सीने में दर्द की शिकायत के 10 दिन बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
शिवदे ने आगे कोर्ट को बताया कि जब मुखर्जी की स्थिति खराब हो गई, तो अधिकारियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाने के बजाय उनके लिए जेल में ही एक डॉक्टर को बुलाया। जेल प्रशासन की ओऱ से उन्हें सर जे जे अस्पताल ले जाने में 45 मिनट की देरी की बात सामने आई है। शिवदे ने कहा कि सर्जरी के बचने के लिए, पीटर को एक शांतिपूर्ण माहौल और स्वच्छ स्थिति में रहने की जरूरत है। ऐसा जेल में रहकर संभव नहीं है।
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हालांकि, अभियोजन पक्ष ने यह कहते हुए जमानत याचिका का विरोध किया कि बचाव पक्ष के वकील झूठ बोल रहे हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की अभियोजक कविता पाटिल ने तर्क दिया कि आर्थर रोड जेल सुविधाओं से सुसज्जित है और आरोपी को समय पर उपचार प्रदान किया गया था। अभियोजन पक्ष ने यह भी सुझाव दिया कि मुखर्जी को आगे के इलाज के लिए सर जेजे अस्पताल ले जाया जा सकता है। पीटर उन तीन आरोपियों में शामिल हैं, जिनमें इंद्राणी मुखर्जी और संजीव खन्ना शामिल हैं, जिन पर शीना बोरा की हत्या का आरोप है।
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