कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, पीएम मोदी अभी कर्नाटक चुनाव में बिजी हैं
नई दिल्ली: कावेरी नदी के पानी के बंटवारे के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कर्नाटक सरकार को चेतावनी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कर्नाटक ने तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ा तो उन्हें इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी इस मामले में और समय मांगने के लिए फटकार लगाई है जिसमें केंद्र की तरफ से कहा गया था कि पीएम मोदी अभी 12 मई तक कर्नाटक चुनाव में व्यस्त हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा था कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट कर्नाटक विधानसभा चुनावों में व्यस्त हैं इसलिए ड्राफ्ट अभी स्वीकृत नहीं हो सका है। अटॉर्नी जनरल ने इसके लिए 10 दिनों का वक्त सुप्रीम कोर्ट से मांगा था। केंद्र के इस तर्क पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 4 टीएमसी पानी कर्नाटक को तत्काल तमिलनाडु के लिए छोड़ने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने का आदेश के बाद सरकार ने क्या कदम उठाये थे।
अटॉर्नी जनरल के हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि कर्नाटक चुनाव से कोर्ट का कोई लेना-देना नहीं है और यह कोर्ट की चिंता नहीं है। कर्नाटक सरकार को तत्काल तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ना होगा। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख भी तय की। तमिलनाडु ने केंद्र पर इस मामले का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और कहा कि इन्हें कर्नाटक चुनाव की अधिक फिक्र है।