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10 करोड़ का मुआवजा आने के बाद ही इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ बंद होगा हत्या का केस- सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रहे हत्या के एक केस को बंद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया। दरअसल, ये मामला साल 2012 का है, जब केरल में समुद्र तट पर दो मछुआरों की हत्या हो गई थी और इसका आरोप दो इतालवी नौसैनिकों पर लगा था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े और जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यन की बेंच ने शुक्रवार को इस केस में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि मुआवजे की राशि को एक सप्ताह के अंदर मृतकों के परिजनों के खाते में पहुंचाया जाए। इसके एक हफ्ते बाद इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रहा केस बंद हो पाएगा।

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Italian Marines Case: SC ने मृतक मछुआरों के परिजनों को मुआवजा देने का दिया आदेश | वनइंडिया हिंदी
Supreme court

19 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई

आपको बता दें कि दो इतालवी नौसैनिकों सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लतोरे पर चल रहे केस को बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका लगाई हुई है, जिस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आज इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि पहले मुआवजे के राशि को जमा कराया जाए, उसके बाद ही इस याचिका पर सुनावाई हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी।

इटली सरकार ने भारत से मांगी जानकारी

वहीं इटली की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार जितना जल्दी अकाउंट नंबर प्रदान करेगी, उतनी ही जल्दी वो मुआवजे की राशि को ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं केंद्र ने कहा है कि इटली से मुआवजे की राशि आते ही तीन दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसे जमा करा दिया जाएगा।

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English summary
Case will be closed against Italian marines only after compensation of 10 crores, says Supreme court
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