10 करोड़ का मुआवजा आने के बाद ही इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ बंद होगा हत्या का केस- सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रहे हत्या के एक केस को बंद करने के लिए मृतकों के परिजनों को 10 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का निर्देश केंद्र सरकार को दिया। दरअसल, ये मामला साल 2012 का है, जब केरल में समुद्र तट पर दो मछुआरों की हत्या हो गई थी और इसका आरोप दो इतालवी नौसैनिकों पर लगा था। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बोबड़े और जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस रामसुब्रमण्यन की बेंच ने शुक्रवार को इस केस में फैसला सुनाया। बेंच ने कहा कि मुआवजे की राशि को एक सप्ताह के अंदर मृतकों के परिजनों के खाते में पहुंचाया जाए। इसके एक हफ्ते बाद इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ चल रहा केस बंद हो पाएगा।
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19 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
आपको बता दें कि दो इतालवी नौसैनिकों सल्वातोर गिरोने और मासिमिलानो लतोरे पर चल रहे केस को बंद करने के लिए केंद्र सरकार ने याचिका लगाई हुई है, जिस पर कोर्ट को सुनवाई करनी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से आज इस याचिका पर सुनवाई करने के लिए कहा था, लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि पहले मुआवजे के राशि को जमा कराया जाए, उसके बाद ही इस याचिका पर सुनावाई हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 अप्रैल को होगी।
इटली सरकार ने भारत से मांगी जानकारी
वहीं इटली की सरकार ने कहा है कि भारत सरकार जितना जल्दी अकाउंट नंबर प्रदान करेगी, उतनी ही जल्दी वो मुआवजे की राशि को ट्रांसफर कर सकेंगे। वहीं केंद्र ने कहा है कि इटली से मुआवजे की राशि आते ही तीन दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में इसे जमा करा दिया जाएगा।












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