गूगल से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा क्या अपलोड करने से रोके जा सकते हैं अश्लील वीडियो?
सुप्रीम कोर्ट ने गूगल से पूछा है कि क्या ऐसे वीडियो अपलोड करने से रोका जा सकता है जो अश्लील हैं?
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर गूगल से पूछा है कि क्या वो सेक्सुअल वायलेंस से जुड़े आपत्तिजनक वीडियो को अपलोड होने से रोक सकते हैं?

जस्टिस एमबी लोकुर और यूयू ललित की पीठ ने गूगल से ऐसे वीडियोज की खोज करने के लिए इसके आंतरिक तंत्र के बारे में पूछा है जो तमाम वेबसाइट्स पर पोस्ट की जाती है। गूगल की ओर से अदालत में मौजूद वकील अभिषेक मनु सिंघवी से अदालत ने पूछा कि क्या आप इससे बचा सकते हैं? आप आप से साधारण रूप से पूछ रहे हैं।
सिंघवी ने अदालत में कहा कि कंपनी बिना किसी शर्त के ऐसे मुद्दों पर सहयोग करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐसी सामग्री के बारे में सरकार या कोई निर्णायक प्राधिकरण जानकारी दे सकता है।
अदालत ने कहा कि उदाहरण के लिए, किसी ने सूचना नहीं दी है (किसी भी ऐसी सामग्री के बारे में), आप अपने दम पर इस पर कार्रवाई करेंगे या नहीं? हम कह रहे हैं, यह आप के लिए संभव है या नहीं?
इसके जवाब में सिंघवी नहीं, वास्तव में यह संभव नहीं है। यह कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम खुद से खोज सकें। अगर इसके बारे कोई रिपोर्ट आती है तो हम कर सकतेहैं।
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