कर्नाटक ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, दिसंबर तक तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ सकते
नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि दिसंबर तक तमिलनाडु को कावेरी का पानी देना संभव नहीं है क्योंकि राज्य खुद ही पानी के अभाव से जूझ रहा है।
सुप्रीम कोर्ट के पानी छोड़ने के पिछले निर्देश के बाद कर्नाटक सरकार ने इस फैसले में सुधार के लिए याचिका डालकर अपनी मजबूरी बयां की है।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने 20 सितंबर के अंतरिम आदेश में 27 तारीख तक तमिलनाडु के लिए 6000 क्यूसेक कावेरी का पानी छोड़ने का निर्देश कर्नाटक सरकार को दिया था।
अब कर्नाटक ने इस मसले पर अपनी असमर्थता जताई है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालकर कहा है कि राज्य में पीने के पानी की भारी कमी है और रिजर्वायर में इतना पानी नहीं है कि तमिलनाडु को दिया जा सके।
कर्नाटक सरकार का कहना है कि बेंगलुरू समेत अन्य शहर पीने के पानी की कमी से जूझ रहे हैं। इन शहरों के सप्लाई का पानी काटकर कर्नाटक सरकार तमिलनाडु को पानी नहीं दे सकती।
केंद्र को वाटर मैनेजमेंट बनाने के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्र सरकार को चार सप्तार के भीतर कावेरी वाटर मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का निर्देश दिया था।












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