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कलकत्ता हाईकोर्ट का आरजी कर मेडिकल कॉलेज को लेकर बड़ा फैसला, CBI करेगी वित्तीय गड़बड़ी की जांच

पश्चिम की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी के आरोपों को बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने ताजा निर्देश में सीबीआई से अनियमितताओं की जांच कराने को कहा।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का आदेश दिया है। यह फैसला पूर्व उप अधीक्षक अख्तर अली की एक याचिका के बाद आया है, जिन्होंने पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय दुर्व्यवहार की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से करने का अनुरोध किया था।

RG Kar Medical College

कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में वित्तीय अनियमितताओं की जांच सीबीआई को सौंप दी है। अदालत ने जांच राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल (SIT) से सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन (CBI) को स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

उच्च अदालत ने ये फैसला मेडिकल कॉलेज के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। जिसमें अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के कार्यकाल के दौरान वित्तीय कदाचार की प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जांच कराने की अपील की थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान जस्टिस राजर्षि भारद्वाज ने सीबीआई को 3 सप्ताह के भीतर जांच संबंधी प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी और तभी अदालत रिपोर्ट की समीक्षा करेगी।

घोष के वकील ने एकल पीठ के आदेश के खिलाफ न्यायाधीश हरीश टंडन की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ में तात्कालिकता का हवाला देते हुए एक याचिका दायर की। हालांकि, खंडपीठ, जिसमें न्यायाधीश हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल हैं, ने तत्काल सुनवाई देने से इनकार कर दिया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए 20 अगस्त को एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था। गुरुवार की सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश भारद्वाज ने सवाल किया कि आरोप सामने आने के एक साल बाद एसआईटी का गठन क्यों किया गया।

अली ने दावा किया कि उन्होंने 2023 में राज्य अधिकारियों को कथित वित्तीय दुर्व्यवहार की सूचना दी थी। 9 अगस्त को एक प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के बाद जनता के विरोध के बाद संदीप घोष को प्राचार्य पद से हटा दिया गया था। पीड़िता का शव अस्पताल के एक सेमिनार हॉल में गंभीर चोटों के साथ पाया गया था।

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