शर्ट की बटन खोलकर गाड़ी चला रहा था कैब ड्राइवर, कट गया चालान
जयपुर। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जिसमें ट्रैफिक रूल्स के उल्लंघन पर वाहन चालकों का भारी-भरकम चालान हो रहा है। नियमों की अनदेखी करने वाले ड्राइवरों से भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। इस बीच कई राज्यों ने नए मोटर व्हीकल कानून को सीधे नहीं मानकर इसमें कई संशोधन के बाद इसे लागू किया है। इनमें बीजेपी शासित राज्य गुजरात भी है। दूसरी ओर राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू नहीं किया है। यहां अभी भी पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ही कार्रवाई हो रही है, हालांकि, पुलिस टीम ट्रैफिक नियमों को लेकर पहले सख्त जरूर हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि जयपुर में एक कैब ड्राइवर के चालान कटने का बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है।

शर्ट की बटन खोलकर गाड़ी चलाना पड़ा महंगा
पूरा मामला जयपुर में सामने आया जहां एक कैब ड्राइवर शर्ट के ऊपर की बटन खोलकर और स्लिपर पहनकर गाड़ी चला रहा था। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि शर्ट का ऊपरी बटन खुले होने की वजह से चालान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ है। जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला 6 सितंबर का है, जब एक कैब ड्राइवर को गाड़ी चलाने के दौरान संजय सर्किल के पास रोका गया। इस दौरान उसकी गाड़ी में सवारी भी थी। इसी दौरान इस कैब का चालान हुआ है।

पैरों में स्लिपर पहनने की वजह से भी चालान
बताया जा रहा कि कैब ड्राइवर का चालान इसलिए किया गया क्योंकि ड्राइविंग के दौरान उसके कपड़े ठीक ढंग से नहीं थे। उसने जो शर्ट पहनी थी उसकी ऊपर की बटन खुली हुई थी। इसके अलावा उसने जूतों की जगह स्लिपर पहन रखा था। इसी वजह से इस कैब ड्राइवर का चालान किया गया। हालांकि, जुर्माना राशि का पता नहीं चला है। इस कैब ड्राइवर का चालान काटने वाले ट्रैफिक पुलिस अधिकारी माधो सिंह ने बताया, 'तय नियमों के तहत ही ये चालान किया गया है। मैंने चालान काटने के साथ ही ये मेंशन कर दिया है कि उसने कैसे कपड़े कैसे पहने हुए थे।'

आखिर कितना होगा जुर्माना, कोर्ट करेगा तय
फिलहाल जयपुर में हुआ ये चालान पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत हुआ है लेकिन इसमें ये तय नहीं है कि कितना जुर्माना वसूला जाएगा। अभी सिर्फ चालान हुआ है जिसमें मामला कोर्ट में जाएगा और फिर कोर्ट से ही ये तय होगा कि ये चालान नए यातायात नियमों के तहत होगा, या फिर पुराने एक्ट के तहत किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी माधो सिंह ने बताया, 'पहले इस तरह के मामले में 100 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन अब ये कोर्ट तय करेगी कि कितना जुर्माना इस कैब ड्राइवर को भरना होगा।'
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