CAA Protest: हिरासत में लिए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, Twitter पर लिखी ये बात

नई दिल्‍ली। नागरिकता संशोधन ऐक्ट के खिलाफ शुक्रवार को भी देश के कई हिस्सों में उग्र प्रदर्शन जारी रहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। यहां उपद्रवी भीड़ ने वाहन में आग लगा दी और दिल्ली गेट इलाके में पथराव किया। वहीं, उत्तर प्रदेश में कानपुर समेत कई जिलों में प्रदर्शन के दौरान बवाल के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश में सभी स्कूल-कॉलेज और विश्वविद्यालय को आज बंद रखने का निर्देश दिया गया है।

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    CAA Protest : 40 प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रिहा किया, अब Bhim Army Chief हिरासत में वनइंडिया हिंदी

    हिरासत में लिए गए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद

    तो वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया, दिल्ली पुलिस चंद्रशेखर आज़ाद को दरियागंज पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची जिसके बाद उनको मेडिकल के लिए ले जाया गया।

    चंद्रशेखर आजाद ने किया ये Tweet

    इससे पहले चंद्रशेखर ने खुद ही ट्वीट करके कहा कि दिल्ली गेट से गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा कर दिया जाए तो वह अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में हुए प्रदर्शन में चंद्रशेखर भी शामिल थे।

    प्रदर्शन मार्च में शामिल थे चंद्रशेखर आजाद

    मालूम हो कि भीम आर्मी ने अपने प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के खिलाफ शुक्रवार को जामा मस्जिद के पास प्रदर्शन मार्च निकाला था, हालांकि, पुलिस ने आजाद को इस मार्च की अनुमति नहीं दी थी। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे चंद्रशेखर मस्जिद के अंदर थे, उन्होंने कहा कि हमें त्याग करना होगा ताकि इस कानून को वापस लिया जाए, हम हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं,मेरे समर्थक हिंसा में शामिल नहीं थे।

    देर रात छोड़े गए हिरासत में लिए गए 40 प्रदर्शनकारी

    वैसे दिल्ली गेट से हिरासत में लिए गए 40 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ दिया गया है, चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया है, कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि वह हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों का इलाज कराए , यही नहीं कोर्ट ने ये भी आदेश दिया है कि हिरासत में लिए गए नाबालिग प्रदर्शनकारियों का मामला जुवेनाइल जस्टिस लॉ के तहत निपटाया जाए।

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