एंटी मुस्लिम नहीं है CAA… अमित शाह ने कहा, मुस्लिमों को भी मिल सकती है नागरिकता मगर...
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA अब देशभर में लागू हो गया है। हालांकि विपक्षी दल लगातार इसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। ममता बनर्जी और ओवैसी जैसे विपक्षी नेताओं का कहना है कि CAA एंटी मुस्लिम है। इस सवाल के जवाब में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि ये एंटी मुस्लिम नहीं है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "इसका क्या तर्क है? ये एंटी मुस्लिम कैसे है... मुसलमानों पर इसलिए धार्मिक प्रताड़ना नहीं हो सकती क्योंकि तीनों देश घोषित इस्लामिक स्टेट हैं... इस कानून में NRC का कोई प्रावधान नहीं है। इस कानून में किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है।"

अमित शाह ने कहा कि CAA का उद्देश्य, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सताए गए हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाइयों समेत गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देना है। इन देशों से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को CAA के तहत नागरिकता देने का प्रावधान है।
ईसाईयों को नागरिकता देने या फिर पारसी को नागरिकता देने मगर मुस्लिमों को नागरिकता न देने के सवाल पर अमित शाह ने कहा कि पड़ोसी देशों के मुस्लिम भी भारत में नागरिकता पा सकते हैं मगर इसके लिए उन्हें देश में घुसपैठियों की तरह नहीं आना होगा। वो कानूनी तरीके से आएं और भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दें।
शाह ने CAA नोटिफिकेशन को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर कहा कि वो दिन दूर नहीं है, जब बीजेपी बंगाल में भी सत्ता में आएगी और घुसपैठ को रोक देगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करते हो और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर तुष्टिकरण की राजनीति कर घुसपैठ होने देते हो और शरणार्थियों को नागरिकता देने का विरोध करते हैं तो देश की जनता आपके साथ नहीं है।
अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी शरण लेने और घुसपैठ करने के अंतर को नहीं समझती। CAA को कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है, हम इस पर समझौता नहीं करेंगे।
इससे पहले CAA की आलोचना करते हुए ओवैसी ने कहा था कि इसे NPR और NRC के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि अमित शाह ने उन्हें संबोधित करते हुए संसद में कहा था कि NRC और NPR भी आएगा। यह रिकॉर्ड में है..." इसके जवाब में अमित शाह ने कहा कि CAA के कानून में NRC छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। इसे मिक्सअप करके नहीं देखा जाना चाहिए।












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