बृज भूषण सिंह की बढ़ी मुश्किलें, दिल्ली कोर्ट ने एमपी एमएलए अदालत को सौंपा केस, 27 जून को सुनवाई

Brij Bhushan Sharan Singh Case: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों से घिरे कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने यौन उत्पीड़न का मामला एमपी एमएलए मामलों की सुनवाई करने वाली एसीएमएम की अदालत को सौंपा दिया है।

एसीएमएम ने मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले पहलवानों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। अर्जी पर सुनवाई के लिए पहले से ही 27 जून की तारीख तय है।

Brij Bhushan Sharan Singh

इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह केस में राउज एवेन्यू कोर्ट के दीपक कुमार की एसीएमएम कोर्ट ने मामले को संज्ञान बिंदु पर विचार के लिए 22 जून के लिए रखा था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में डिजिटल दस्तावेजों और कई अनुलग्नकों का उल्लेख करते हुए एक आरोप पत्र दायर किया।

राउज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम दीपक कुमार दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व कर रहे विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव की दलीलों पर गौर किया। दिल्ली पुलिस ने पूर्व डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोप पत्र दायर किया है।

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पूर्व WFI प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी।

इस मामले में 1000 पन्नों का चार्जशीट पेश की गई थी। पहलवानों द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में जांच पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस ने धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 354ए (अश्लील टिप्पणी करना), 354डी के तहत अपराधों के लिए आरोप पत्र दाखिल किया।

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