गोवा: बीजेपी में शामिल हुए 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज

मुंबई, 24 फरवरी: बीजेपी में शामिल होने वाले 12 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। गोवा कांग्रेस और एमजीपी (महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी) की ओर से ये याचिका दायर की गई थी। दोनों दलों से 12 विधायक भाजपा में शामिल हुए थे। जिनको अयोग्य घोषित करने की मांग इस याचिका में की गई थी।

 हाईकोर्ट से खारिज

जिन 12 विधायकों ने भाजपा ज्वाइन की थी, उनमें 10 कांग्रेस से और दो गोवा की पुरानी क्षेत्रीय पार्टी एमजीपी से गए थे। इनको दल-बदल कानून के तहक अयोग्य करने की याचिका गोवा कांग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडनकर और एमजीपी नेता सुदीन धवलीकर ने दायर की थी। वहीं भाजपा में जाने विधायकों का दावा था कि दो-तिहाई विधायकों ने पार्टी छोड़ी है, ऐसे में संविधान की 10 वीं अनुसूची के तहत इसे विलय माना जाएगा ना कि दलबदल कहा जाएगा।

बता दें कि 2019 में गोवा में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और एमजीपी को तोड़ा था। नेता विपक्ष चंद्रकांत कावलेकर के नेतृत्व में कांग्रेस के दस विधायक तब भाजपा की तरफ चले गए थे। गोवा विधानसभा के स्पीकर राजेश पाटनेकर ने इन विधायकों को अयोग्य घोषित करने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद उनके आदेश को कांग्रेस ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

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