बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को राहत, बंगला तोड़ने पर BMC को फटकार, कहा- देना होगा मुआवजा
बॉम्बे हाई कोर्ट से कंगना रनौत को राहत, बंगला तोड़ने पर BMC को लगाई फटकार
मुंबई: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत (Kangana Ranaut) के मुंबई स्थित दफ्तर में 9 सितंबर को ब्रह्म मुंबई मुंसिपल कॉरपोरेशन (BMC) द्वारा की गई तोड़फोड़ को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay HC) ने बीएमसी को फटकार लगाई है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बीएमसी को अब कंगना रनौत को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा है कि बीएमएसी ने खराब नीयत से कंगना के दफ्तर को तोड़ा है। कोर्ट ने कहा कि ये नागरिकों के आधिकार के भी खिलाफ था। कंगना रनौत से कोर्ट के इस फैलसे पर ट्वीट कर खुशी जताई है और इसे लोकतंत्र का जीत कहा है।
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मुआवजा का पता लगाने के लिए वैल्यूअर को नियुक्त किया जाए: HC
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि कंगना रनौत को 7 और 9 सितंबर को नोटिस गया। फिर थोड़े देर में कार्रवाई की गई। अभिनेत्री के ऑफिस पर तोड़फोड़ दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि तोड़फोड़ के कारण होने वाले नुकसान का पता लगाने के लिए एक वैल्यूअर को नियुक्त किया जाएगा।
कंगना रनौत ने HC के फैसले पर किया ट्वीट
बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कंगना रनौत ने शुक्रवार (27 नवंबर) को ट्वीट करते हुए लिखा, ''जब कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ खड़ा होता है और जीतता है, तो यह व्यक्ति की जीत नहीं है, बल्कि यह लोकतंत्र की जीत है। आप सभी को धन्यवाद जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और उन लोगों को धन्यवाद जिन्होंने मेरे टूटे सपनों पर हंसा। इसका एकमात्र कारण है कि आप एक खलनायक की भूमिका निभाते हैं, इसलिए मैं एक हीरो हो सकती हूं।''
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर संयम दिखाने की मांग की
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मुलजिम अदालत को एक रिपोर्ट सौंपेगा, जिसके बाद कोर्ट कंगना रनौत को मुआवजे का आदेश पारित करेगा।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये एक्ट्रेस कंगना रनौत को सोशल मीडिया और अन्य लोगों पर टिप्पणी करते हुए संयम दिखाने की मांग की है।
9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई वाले ऑफिस में जमकर तोड़-फोड़ की थी। जिसके बाद कंगना रनौत ने बॉम्बे हाई कोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दायर की थी और मुआवजे की मांग की थी। जिसपर बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार (27 नवंबर) को फैसला सुनाया है।
BMC ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?
मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कंगना रनौत मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का आकलन करने के लिए बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) कानूनी टीम के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा है, "हमने जो किया वह नगर निगम के नियमों के अनुसार था। मैंने अदालत का आदेश नहीं देखा है। पहले हम कोर्ट के आदेश का आकलन करेंगे और फिर उसके बाद कुछ बोलेंगे।












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