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बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने 'अवैध' निर्माण मामले में सोनू सूद को दी ये बड़ी राहत

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने 'अवैध' निर्माण मामले में सोनू सूद को दी ये बड़ी राहत

Sonu Sood: बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को बृह्नमुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा अवैध निर्माण मामले में जारी की गई नोटिस में बड़ी राहत दी है। बीएमसी ने सोनू सूद को उनके उपनगर जुहू में स्थित उनकी रिहायशी इमारत में कथित तौर पर बिना परमीशन के अवैध रूप संरचनात्‍मक परिवर्तन किए जाने को लेकर नोटिस जारी की थी। जिसके बाद सोनू सूद ने बॉम्‍बे हाईकोर्ट में अपील की थी। जिस पर कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बीएमसी को 13 जनवरी तक कोई भी कार्रवाई न करने का निर्देश जारी किया गया है।

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अभिनेता सोनू सूद को अंतरिम संरक्षण देने वाले एक सिविल कोर्ट के आदेश को 13 जनवरी तक बढ़ा दिया। सूद ने पिछले हफ्ते अक्टूबर में बृहन्मुंबई नगर निगम द्वारा उनके खिलाफ जारी नोटिस और दिसंबर में एक सिविल कोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देते हुए BMC की नोटिस को HC में चैलेंज किया था जिसमें सोनू सूद को अब राहत मिली है। एक्‍टर सोनू सूद ने अपनी इस याचिका में कहा था कि उन्‍होंने अपनी उस इमारत में केवल वो ही बदलाव किए है जिसकी महाराष्‍ट्र एवं नगर योजना (MRTP) अधिनयम के तहत इजाजत है।

सोमवार को, BMC के वकील अनिक सखारे ने अभिनेता की याचिका का जवाब देने के लिए समय मांगा। सूद के अधिवक्ता अमोघ सिंह ने तब अंतरिम संरक्षण और नागरिक निकाय को कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं करने का निर्देश देने की मांग की। न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चव्हाण ने याचिका को 13 जनवरी तक के लिए स्थगित करते हुए कहा, "निचली अदालत द्वारा पारित आदेश तब तक जारी रहेगा।" सूद के वकील सिंह ने एचसी को बताया कि अभिनेता ने छह मंजिला शक्ति सागर भवन में कोई भी अवैध या अनधिकृत निर्माण नहीं किया है।

"याचिकाकर्ता (सूद) ने उस इमारत में कोई बदलाव नहीं किया है जिसकी बीएमसी से अनुमति नहीं है। केवल उन्हीं परिवर्तनों को महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन (MRTP) अधिनियम के तहत अनुमति दी गई है। हालाँकि, BMC के वकील सखारे ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता अवैध रूप से आवासीय भवन को बिना लाइसेंस के खरीद के होटल में परिवर्तित कर रहा था।

"छह मंजिला आवासीय भवन में 24 कमरों वाला एक होटल चलाया जा रहा है। बीएमसी ने संपत्ति पर विध्वंस की कार्रवाई दो बार की है ... 2018 में एक बार और फिर फरवरी 2020 में। लेकिन, अभी भी अवैध निर्माण जारी है। उन्होंने कहा कि अब निगम द्वारा एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई है। न्यायमूर्ति चव्हाण ने सूद के वकील से पूछा कि क्या अभिनेता बिना लाइसेंस के इमारत में होटल संचालित कर रहा है।

"क्या आप बिना लाइसेंस के होटल व्यवसाय कर रहे हैं? न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा आपको प्रूफ के साथ कोर्ट आना चाहिए। यदि नहीं, तो आपको परिणाम भुगतने होंगे,। इसके लिए, सिंह ने कहा कि सूद एक होटल व्यवसाय नहीं कर रहे है, लेकिन वह एक आवासीय होटल चला रहे है जिसमें फ्लैट लोगों को किराए पर दिए जाते हैं।

सूद की याचिका ने अदालत से बीएमसी द्वारा जारी किए गए नोटिस को रद्द करने और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू नहीं करने की अंतरिम राहत देने की मांग की है। सूद, जिन्हें "दबंग", "जोधा अकबर" और "सिम्बा" जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। वहीं COVID-19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासियों को उनके घरों तक पहुँचने में मदद करने के बाद सोनू सूद काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। लॉकडाउन के बाइ भी सोनू सूद अभी तक जरूरतमंदों की हर संभव मदद कर रहे हैं।

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